
अतिक्रमियों को बचाने के लिए बदला बनाड़-बर हाईवे का अलाइनमेंट, हाईवे चौड़ा करने के लिए नहीं दी जाएगी भूमि
जोधपुर. बनाड़-बर हाईवे को चौड़ा करने के लिए आगोर की भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा। नेशनल हाईवे ऑथोरिटी (एनएचआई) ने राजस्थान हाईकोर्ट में यह अंडरटेकिंग दी कि हाईवे को पूर्ववर्ती योजना के अनुसार ही चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश डॉ.पुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ में प्रभात दान की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे ऑथोरिटी की ओर से अधिवक्ता विनित सनाढ्य ने कहा कि सडक़ को पूर्ववर्ती एलाइनमेंट के अनुसार ही चौड़ा किया जाएगा। याचिका में बताया गया था कि बनाड़-बर हाईवे को चौड़ा करने के लिए भूमि अवाप्ति की गई थी। बनाड़ के निकट चिह्नित भूमि पर कुछ अतिक्रमियों ने अवैध दुकानें और ढाबे बना रखे हैं। इन्हें बचाने के लिए समीपवर्ती आगोर की भूमि से नेशनल हाईवे निकालना प्रस्तावित किया गया। इसे चुनौती दी गई थी।
घंटाघर से लेकर पाली रोड तक अतिक्रमियों को चेतावनी, सामान किया जब्त
जोधपुर शहर की मुख्य सडक़ों पर सामान रखकर अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नगर निगम ने बुधवार से विशेष अभियान शुरू किया। घंटाघर से पाली रोड तक दुकानदारों को अंतिम हिदायत देते हुए सामान हटाया। नगर निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि शहर की मुख्य सडक़ों पर बने फुटपाथ पर दुकानदार सामान रखकर अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे राहगीरों को आने-जाने में परेशानी होती है। यातायात में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि पूर्व में भी नगर निगम ने कई बार दुकानदारों एवं फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों को समझाइश कर सामान हटवाने की कार्रवाई की थी। लेकिन इसके बावजूद भी दुकानदारों ने एक बार फिर सडक़ों पर सामान रखकर अतिक्रमण किया है। इस पर नगर निगम की सूरसागर जोन, शहर जोन और सरदारपुर जोन की टीमों ने कार्रवाई कर मुख्य सडक़ों पर रखे सामानों को हटाया। सभी दुकानदारों को अंतिम हिदायत देकर सामान को मुख्य सडक़ों से हटाने को कहा है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
Updated on:
23 Jan 2020 02:31 pm
Published on:
23 Jan 2020 02:31 pm
