जोधपुर

rajasthan high court: नकल गतिविधियों में संलिप्तता का मामलाः पांच आरोपियों की जमानत खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले माह बनाड़ थाना क्षेत्र में रीट मुख्य परीक्षा के पहले दिन नकल जैसी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार पांच आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।

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Mar 18, 2023
rajasthan high court: नकल गतिविधियों में संलिप्तता का मामलाः पांच आरोपियों की जमानत खारिज

नकल गतिविधियों में संलिप्तता का मामलाः पांच आरोपियों की जमानत खारिज
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले माह बनाड़ थाना क्षेत्र में रीट मुख्य परीक्षा के पहले दिन नकल जैसी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार पांच आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है।

न्यायाधीश डा नुपूर भाटी की एकल पीठ में अमराराम सहित पांच आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई।याचिकाकर्ताओं को 25 फरवरी को रीट भर्ती परीक्षा के पहले दिन बनाड़ थाना हल्के में स्थित मैरिज होम में परीक्षा से पहले पेपर हल करने की सूचना और नकल जैसी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। अभ्यर्थियों से सौदा किया गया था और कहा गया था कि जो पेपर आने वाला है उसी को हल कराया जा रहा है। हालांकि बाद में पुलिस दावे के अनुसार पेपर के 300 में से कोई प्रश्न मैरिज होम वाले पेपर से मैच नहीं हुआ। अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा किया जाता है तो जांच पूरी करना मुश्किल होगा। एकल पीठ ने कहा कि राज्य विधानसभा ने समाज में इस तरह की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक विशिष्ट कानून राजस्थान लोक परीक्षा अधिनियम, 2022 पारित किया है, ताकि कड़ी मेहनत से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ नकल जैसी हरकतें करने वाले अन्याय नहीं कर सकें। कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। हालांकि चार्जशीट पेश होने के बाद याचिकाकर्ता दोबारा प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

Published on:
18 Mar 2023 12:24 am
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