
भारत होटल्स की सीएमडी ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा
जोधपुर. उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस के विनिवेश में राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में सीबीआई मामलात की विशेष अदालत की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी करने और होटल को कुुर्क करते हुए रिसीवर नियुक्ति के खिलाफ भारत होटल्स लिमिटेड की चेयरपर्सन और एमडी ज्योत्सना सूरी ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटाखटाया है। उन्होंने फौजदारी पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिस पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी।
विशेष अदालत ने 15 सितंबर को विनिवेश मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री अरुण शौरी, तत्कालीन सचिव प्रदीप बेंजिल, मैसर्स लर्जाड इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष गुहा, कांतिलाल कर्मसे विक्रमसे तथा भारत होटल की ज्योत्सना सूरी के खिलाफ प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1)डी का अपराध बनना पाए जाने पर प्रसंज्ञान लिया था।
साथ ही अदालत ने फौजदारी प्रकरण दर्ज करने सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के निर्देश दिए थे। सूरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी चौधरी ने शुक्रवार को न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग के समक्ष मामले की अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशनिंग की, जिस पर एकलपीठ ने मामला 22 सितंबर को सूचीबद्ध करने को कहा। इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री अरुण शौरी ने भी दिल्ली में एक साक्षात्कार में सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अगले सप्ताह पुनरीक्षण याचिका दायर करने की बात कही है।
Updated on:
20 Sept 2020 10:54 am
Published on:
20 Sept 2020 10:54 am
