
जिला निर्वाचन अधिकारी ने तीन विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रबंधन की समीक्षा की
जिला निर्वाचन अधिकारी ने तीन विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रबंधन की समीक्षा की
जोधपुर.
जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) डॉ. रविकुमार सुरपुर ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजन दुष्यंत के साथ सोमवार को जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़, लोहावट व फलोदी का दौरा कर निरीक्षण किया। जहां उन्होंने चुनाव प्रबंधन सम्बधी बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश दिए। शेरगढ़, लोहावट, फलोदी व बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र शहर से दूर ज्यादा होने के कारण मतदान केंद्र पर सेक्टर अधिकारियों को विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) ने सोमवार को बालेसर विधानसभा क्षेत्र के लिए बालेसर अटल सेवा केन्द्र फलोदी व लोहावट के लिए पंचायत समिति सभागार फलोदी में चुनाव प्रबंधन के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केन्द्रों पर विद्युत, पेयजल, छाया के साथ, द्विव्यांग मतदाताओं क लिए रैम्प, मतदान दलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान वल्नरेबल व क्रिटिकल बूथ पर नियुक्त माइक्रोअॅाब्जर्वस, वीडियोग्राफर्स व पुलिस दलों के कार्यो की समीक्षा की।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजन दुष्यंत ने पुलिस अधिकारियों को फील्ड में निरन्तर राउंड्स करने के साथ वल्नरेबल पॅाकेट्स में मतदाताओं और स्थानीय मौजीज व्यक्तियों के फ ोन नम्बर्स के साथ सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविचल चतुर्वेदी, जेडीए उपायुक्त सीमा कविया, लोहावट पर्यवेक्षक अमित चौधरी, रिटर्निंग अधिकारी आलोक जैन, रोहित कुमार, महावीरसिंह जोधा सहित पुलिस व सेक्टर अधिकारी उपस्थित थे।
मतदान के दिन फोटो पहचान नहीं होने पर, यह 12 वैकल्पिक पहचान दे
विधानसभा चुनाव में 7 दिसम्बर को मतदान के दिन मतदाता को निर्वाचक फ ोटो पहचान पत्र दिखाना होता है। किसी कारणवश अगर मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाए तो , वे 12 वैकल्पिक फ ोटो पहचान दस्तावेजों में से एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. रविकुमार सुरपुर ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ 12 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है, लेकिन किसी कारणवश मतदाता यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाते हैं तो वे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यह होंगे 12 वैकल्पिक दस्तावेज
मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कॅार्ड, मनरेगा जॅाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फोटो मतदाता पर्ची, विधायकों, संासदो को जारी सरकारी पहचान पत्र व आधार कार्ड दिखाने पर मतदान किया जा सकेगा।
मतदान के दौरान मतदाता सूची फोटो पहचान पत्र से मतदाता की फोटो मेल नहीं करने पर भी मतदाता अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज में से एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
Published on:
26 Nov 2018 11:56 pm
