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प्राइवेट वाहन पर जाति व स्लोगन लिखने पर पाबंदी, गृह विभाग के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने जारी किए आदेश

राज्य में अब प्राइवेट वाहनों पर पंजीयन नम्बर के अलावा कुछ भी लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे वाहनों पर जाति, पद, संगठन में पदाधिकारी या कोई अन्य स्लोगन लिखना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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communal slogans will not be allowed on private vehicles in rajasthan

प्राइवेट वाहन पर जाति व स्लोगन लिखने पर पाबंदी, गृह विभाग के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने जारी किए आदेश

जोधपुर. राज्य में अब प्राइवेट वाहनों पर पंजीयन नम्बर के अलावा कुछ भी लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे वाहनों पर जाति, पद, संगठन में पदाधिकारी या कोई अन्य स्लोगन लिखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। नागरिक सुरक्षा संस्था की शिकायत पर गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया।

संस्था के महासचिव सुरेश सैनी ने गत माह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शिकायत भेजकर प्राइवेट वाहनों पर जाति, गांव, भूतपूर्व पद, संगठन में पदों का नाम, खुद व गांव का नाम, विभिन्न चिह्न और स्लोगन लिखने के बारे में कार्रवाई की मांग की थी। संस्था का कहना था कि ऐसे वाहनों से जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अशांति का माहौल हो रहा है। जातिगत कई मांगें सामने आने लगी है। वाहनों पर अंकित नाम, पद का नाम, स्लोगन आदि से ध्यान भंग होने से सडक़ हादसे होने का भी अंदेशा बना रहता है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत को गृह विभाग को भेजा गया था। विभाग ने कार्रवाई के लिए गत दिनों पुलिस महानिदेशक कार्यालय भेज दिया गया था। इस पर पुलिस मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक (यातायात) चूनाराम जाट ने एक आदेश जारी कर वाहनों पर जाति, पद, गांव और भूतपूर्व पद, गांव का नाम, स्लोगन आदि लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने राज्य के सभी जिला पुलिस को आदेश की प्रतिलिपि भेजी है।

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