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कंजूमर कोर्ट ने दिया बिल्डर को भूखंड देने का आदेश

locationजोधपुरPublished: Nov 23, 2021 04:51:20 pm

-10 साल बाद मिला न्याय

कंजूमर कोर्ट ने दिया बिल्डर को भूखंड देने का आदेश

कंजूमर कोर्ट ने दिया बिल्डर को भूखंड देने का आदेश

जोधपुर. शहर में आशियाना की आस में एक आम नागरिक ने वर्ष 2011 में शहर के निजी कॉलोनाइजर से भूखंड खरीदने का एग्रीमेंट किया,शर्तों के अनुसार ग्राहक ने भूखंड के कीमत की 95 प्रतिशत राशि जमा करवा दी तथा शेष रकम लेकर बिल्डर के पास गया और भूखंड का कब्जा देने का निवेदन किया। लेकिन बिल्डर ने समय पर बकाया भुगतान नहीं करने का हवाला देते हुए भूखंड का कब्जा देने से साफ इंकार कर दिया। हताश ग्राहक कंजूमर कोर्ट पहुंचकर कॉलोनाइजर कंपनी तथा उसके मालिक के खिलाफ शिकायत पेश की। दस साल सुनवाई के बाद कंजूमर कोर्ट ने बिल्डर को भूखण्ड का कब्जा देने का आदेश दिया। मामले के अनुसार शोभावतों की ढाणी निवासी चंद्रशेखर शर्मा ने अधिवक्ता के माध्यम से कंजूमर कोर्ट में परिवाद पेश कर बताया कि वर्ष 2011 में एक कम्पनी से भूखंड खरीदना का एग्रीमेंट किया। तय शर्तो के अनुसार 4.32 लाख रुपये बिल्डर को जमा करवा दिए, बकाया 25 हजार कब्जा देने के दौरान देना था। उपभोक्ता बकाया राशि लेकर बिल्डर के पास गया,बिल्डर ने समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का हवाला देते हुए भूखंड देने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी बिल्डर की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि नियमानुसार भूखंड निरस्त किया गया तथा ग्राहक द्वारा जमा करवाई गई राशि में से 15 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि का भुगतान वापस करने को तैयार हैं।
20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के देने का आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष डॉ श्यामसुंदर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास तथा आनंदसिंह सोलंकी ने परिवाद स्वीकार करते हुए बिल्डर को दो माह के भीतर बकाया राशि प्राप्त कर भूखंड का कब्जा देने का आदेश दिया। आयोग ने यह भी लिखा कि यदि अब भूखंड नहीं दिया जा सकता तो भूखंड की वर्तमान कीमत के बराबर परिवादी को भुगतान किया जाए। कोर्ट ने बिल्डर को 20 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति तथा पांच हजार रुपये परिवाद खर्च के देने का आदेश भी दिया ।
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