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जोधपुर में लापरवाही होने से जारी रहेंगी पाबंदियां, गांवों में समझदारी इसलिए मॉडिफाइड होगा लॉकडाउन

लॉकडाउन 2.0 के तहत सोमवार से लागू हो रहे मॉडिफाइड लॉकडाउन का असर जोधपुर शहर व उसके आस-पास के क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मॉडिफाइड लॉकडाउन सशर्त लागू होगा। नगरनिगम जोधपुर के क्षेत्र व आस-पास की कुछ ग्राम पंचायतें जिनका क्षेत्र शहर में मिलता है
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coronavirus : modified lockdown in jodhpur

जोधपुर में लापरवाही होने से जारी रहेंगी पाबंदियां, गांवों में समझदारी इसलिए मॉडिफाइड होगा लॉकडाउन

जोधपुर. लॉकडाउन 2.0 के तहत सोमवार से लागू हो रहे मॉडिफाइड लॉकडाउन का असर जोधपुर शहर व उसके आस-पास के क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मॉडिफाइड लॉकडाउन सशर्त लागू होगा। नगरनिगम जोधपुर के क्षेत्र व आस-पास की कुछ ग्राम पंचायतें जिनका क्षेत्र शहर में मिलता है वहां लॉकडाउन, कफ्र्यू व प्रतिबंधित क्षेत्रों के आदेश पहले ही तरह ही रहेंगे। जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिले में मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किए हैं।

यह है कंटेंनमेंट जोन
जोधपुर नगर निगम क्षेत्र, कुडी भगतासनी, पाल गांव, चौखा, आंगणवा, नांदडी, बागां, झालामण्ड, सांगरिया, गुजरावास, बनाड़, बड़ली गोलासनी, उचियारड़ा, खौखरिया राजस्व ग्राम कंटेनमेंट जोन है। यहां पूर्व की तरह ही सख्ती व नियम लागू होंगे।

काश! लॉकडाउन में गंभीर होते ...
शहरी क्षेत्र में पिछले सात दिन में जिस प्रकार से मामले बढ़े हैं उससे ऐसा लगता है कि 21 दिन के लॉकडाउन 1.0 को भी शहरी जनता ने गंभीरता से नहीं लिया। पहले दो सप्ताह में 50 मामले और इसके बाद 150 से ज्यादा मामले इस ओर इशारा करते हैं कि जो गलतियां लॉकडाउन नहीं मान कर की, उसका खामियाजा 11 लाख से अधिक की शहरी आबादी को मिलेगा।

11 लाख से अधिक आबादी लॉकडाउन में रहेगी
नगर निगम की 10 लाख की आबादी व आस-पास के कुछ गांव भी कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है, जिनका आबादी 11 लाख से अधिक होती है। इनको फिलहाल लॉकडाउन व कफ्र्यू से किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

इन औद्योगिक क्षेत्रों को राहत
नगर निगम क्षेत्र व इन 12 गांवों के अलावा औद्योगिक क्षेत्र में सशर्त इकाइयां शुरू हो सकती है। बोरानाडा क्षेत्र को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन इसमें भी श्रमिकों को रखने या उनको लाने ले जाने जैसी सुविधाएं करनी होगी।

राजकीय कार्यालयों पर भी आदेश लागू नहीं
ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय कार्यालयों में कर्मचारी बुलाने की छूट दी गई है। लेकिन उसी विभाग के कार्यालय जो कंटेनमेंट जोन में है वहां पहले की तरह पाबंदिया जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं के कार्यालय पूर्व की तरह छूट व पाबंदियों के साथ जारी चलेंगे।

इंसान पर स्प्रे से खतरा
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है इसमें किसी व्यक्ति चाहे वो संदिग्ध हो या संक्रमित पर किसी प्रकार का विसंक्रमण के लिए स्पे्र करना खतरनाक है। इससे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक हानि होती है। इसी को देखते हुए जिला कलक्टर ने सभी सरकारी कार्यालयों व चिकित्सालयों में लगे स्प्रेयर हटाने के निर्देश दिए हैं।

गांवों में कुछ ऐसी राहत...
1. चिकित्सा : सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, लेबोरेट्रीज, क्लीनिक्स, नर्सिग होम्स, पशु चकित्सालय पूरे तरीके से खुलेंगे। पास की आवश्यकता नहीं होगी, आईकार्ड से जा सकेंगे।
2. सरकारी कार्यालयों : कंटेंनमेंट जोन के अलावा सभी कार्यालय खुलेंगे। कुछ कार्यालय में आवश्यकता के अनुसार ही स्टाफ बुलाया जाएगा। भारत सरकार के कर्मचारी सरकारी वाहन से आईकार्ड के जरिये कार्यालय तक परिवहन कर सकेंगे। निजी वाहन के माामलों में परेशानी मुक्त आवागमन के लिए राजकॉप सिटीजन एप या ऑनलाईन ई-पास ले सकते हैं।
3. दुकानें : केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, ऑप्टिशियन, आयुष, पशु चिकित्सा दवाइया, किराना एवं प्रोविजन स्टोर, खाद्य पदार्थो, दैनिक आवश्यकताओं जैसे उत्पाद की दुकानें खुलेगी। फल एवं सब्जियां, दूध डेयरी उत्पाद, अण्डे, मीट, चिकिन एवं फिश, पशु आहार, कृषि एवं उद्यानिकी से सम्बधित, कृषि मशीनरी उपकरण, रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय में केवल होम डिलिवरी, राजमार्गो पर ट्रको की मरम्मत के लिए दुकानें, टायर पंक्चर व रिपेयर की दुकानें। दुकानों के मालिक व स्टाफ को संयुक्त आयुक्त राज्य कर/पुलिस द्वारा पास जारी किए जाएंगे।
4. सेवाएं : इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेन्टर्स, मोची, लॉन्डरी एवं धोबी। ई पास बनवा सकेंगे।
5. उद्योग : दवाइयां, औषधीय चिकित्सा उपकरण, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण इकाइयां, तेल मिलों, चावल मिलों, आटा/दाल, ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित सभी उघोग जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर हो। भंडार, गोदाम व कोल्ड स्टोरेज। महानरेगा के कार्य।

गांव में भी यह नहीं होगा
- 5 या उससे अधिक एकत्रित नहीं होंगे।
- घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा।
- टे्रनों से यात्री आवागमन।
- सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें
- चिकित्सा के अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना व राज्य के अंदर परिहवन।
- सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
- टैक्सी, कैब, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगे।
- धार्मिक स्थल/पूजा स्थल बंद रहेंगे।
- अन्तिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी।

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