जोधपुरPublished: Feb 04, 2020 07:37:33 pm
M I Zahir
जोधपुर ( jodhpur news.current news ) . राजस्थान हाईकोर्ट ( rajasthan high court ) ने पुनर्गठन से प्रभावित पंचायतीराज संस्थाओं ( Panchayati Raj Institutions ) के आरक्षण के मामले में वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान तथा जिला परिषद सदस्यों ( election commison ) के लिए आरक्षण के लिए लॉटरी ( lottery for reservation ) निकालने की प्रक्रिया याचिका के निस्तारण पर निर्भर करने और आरक्षण को बिना अनुमति प्रभावी नहीं किए जाने के आदेश ( court news ) को यथावत रखा है।
Court Order not to remain effective without permission of reservation