
एफबीआइ की गवाह को दुबारा समन भेजेगी अदालत
जोधपुर.
अनुसूचित जाति जनजाति अदालत ने बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में मंगलवार को सीबीआइ के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए कहा कि एफबीआइ की गवाह को दुबारा समन जारी किया जाएगा।
सीबीआइ की ओर से एफबीआइ की गवाह अम्बर बी कार के वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बयान दर्ज करवाने को लेकर प्रार्थनापत्र पेश किया था। कोर्ट ने कहा कि गवाह की वीडियो कान्फ्रेंसिंग की बजाय उसे एक बार फिर समन जारी किया जाएगा। कोर्ट ने माना कि आज की तिथि में गवाह का कोई जवाब कोर्ट के समक्ष नही है। इस मामले में मंगलवार को ही आदेश होना जारी किया जाना था।
कोर्ट की ओर से फरवरी में जारी समन पर गवाह ने अप्रेल में गवाही देने के लिए कहा था। गौरतलब है कि एएनएम भंवरी हत्या व अपहरण मामले में सीबीआइ की प्रमुख गवाह तथा नहर में से बरामद भंवरी की कथित हड्डियों की जांच करने वाली अमरीका की फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआइ) की अधिकारी को कोर्ट के समक्ष गवाही देनी है।
लेकिन उसकी व्यस्तता के चलते सीबीआइ उसकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाना चाहती है, जिसका बचाव पक्ष विरोध कर रहा है।
जेल प्रशासन के खिलाफ शिकायत
मामले के आरोपियों की ओर से जेल प्रशासन के खिलाफ पेश प्रार्थना पत्रों पर मंगलवार को भी सुनवाई नही हो पाई। सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, पूर्व विधायक मलखानसिंह को छोड़ अन्य सभी आरोपियों को पेश किया गया। अब इस मामले में 17 नवम्बर को सुनवाई होगी।
Published on:
14 Nov 2018 02:03 am
