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कमिश्नरेट में एक दिन पहले रात 8 से सुबह 6 बजे तक कफ्र्यू लागू

- डीसीपी (मुख्यालय व यातायात) ने जारी किए आदेश, आगामी आदेश तक रहेगा लागू
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कमिश्नरेट में एक दिन पहले रात 8 से सुबह 6 बजे तक कफ्र्यू लागू

कमिश्नरेट में एक दिन पहले रात 8 से सुबह 6 बजे तक कफ्र्यू लागू

जोधपुर.
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में बुधवार से ही रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू कर दिया गया। इसके साथ ही अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य के लिए रात आठ से सुबह छह बजे तक आवागमन बंद रहेगा। जिला कलक्टर व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने तीस जुलाई से रात्रिकालीन कफ्र्यू की अवधि बढ़ाने की घोषणा की थी।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) कालूराम रावत ने इस संबंध में निषेधाज्ञा की धारा १४४ के तहत आदेश जारी किए। जो २९ जुलाई से आगामी आदेश तक लागू रहेंगे। बिना आवश्यक सेवाओं वाले लोगों के इस अवधि में आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला कलक्टर ने तीस जुलाई की रात ८ बजे से सुबह ६ बजे तक कफ्र्यू की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस ने कमिश्नरेट क्षेत्र में एक दिन पहले ही लागू कर दिया।

इन पर लागू नहीं होगा रात्रिकालीन कफ्र्यू
- पुलिस, जिला प्रशासन व सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जो ड्यूटी पर हैं।
- सरकारी या निजी चिकित्सक व अन्य चिकित्सा या पैरा मेडिकल स्टाफ।
- आइटी कम्पनी या कम्पनी के स्टाफ।
- औद्योगिक इकाइयां, निर्माण गतिविधियां, जो पारियों में संचालित होती हैं।
- चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति।
- दवाइयों की दुकानों के मालिक व स्टाफ।
- राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन।
- एयर पोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड से घर या गंतव्य स्थान तक आवागमन के लिए।
- ट्रक या माल वाहन वाहन जो माल, निर्माण या अन्य सामग्री लेकर परिवहन कर रहें या खाली लौट रहें हों।

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