
जेडीए की अपील पर खंडपीठ का हस्तक्षेप से इनकार
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने झालामंड सर्किल के नजदीक ग्राम ढंढ के खसरा संख्या 3 में ई नीलामी को अंतिम रूप देने पर मनाही के बावजूद वहां पर पार्क का शिलान्यास करने पर रोक संबंधी एकलपीठ के आदेश में हस्तक्षेप से मना कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने एकल पीठ को स्थगन याचिका और अंतरिम आदेश की वापस लेने के प्रार्थना पत्र पर जल्द से जल्द विचार करने को कहा है।
ग्राम ढंढ के खसरा संख्या 3 की प्रश्नगत भूमि की नीलामी को चुनौती देने पर कोर्ट ने 26 जुलाई को जोधपुर विकास प्राधिकरण को ई नीलामी कार्यवाही को अगली तिथि तक अंतिम रूप नहीं देने के निर्देश दिए थे। प्राधिकरण ने नीलामी की कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दिया, लेकिन विवादित भूमि पर पार्क विकसित करने की कवायद प्रारम्भ कर दी । एकल पीठ ने जेडीए को अगली सुनवाई तक प्रस्तावित शिलान्यास नहीं करने को कहा था। इसके खिलाफ जेडीए ने खंडपीठ में अपील पेश की थी।
Updated on:
14 Sept 2021 01:01 pm
Published on:
14 Sept 2021 01:01 pm
