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अब ऑनलाइन निस्तारित होगी खाद्य सुरक्षा योजना की अपील, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर होगा एक ई मित्र केन्द्र!

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोडऩे का ऑनलाइन अधिकार
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गजेंद्रसिंह दहिया/जोधपुर. चुनावी साल की दिवाली पर खाद्य सुरक्षा से लाभांवित होने वालों के लिए खुशखबर है। अब खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोडऩे का ऑनलाइन अधिकार भी मिल गया है। बजट घोषणा वर्ष 2015-16 की पालना चुनावी साल में हुई है। जिसके तहत खाद्य विभाग की खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत समाविष्ट करने के लिए प्रथम अपील सेवा ई मित्र पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। इस सुविधा के शुरू होने से लोगों को पंचायत समिति और उपखण्ड मुख्यालय चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने ई-मित्रों की सेवा का दायरा भी बढ़ा दिया है। ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की संख्या 40 से बढ़ाकर 107 एवं केन्द्रों की संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 11 हजार कर दी गई है। यानि अब प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक ई मित्र केन्द्र होगा।

ऑनलाइन अपील में समय अवधि निश्चित होने से अपीलों का निस्तारण भी समय पर होगा। अपीलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होगी। गौरतलब है कि वर्तमान में सैकड़ों अपीलें उपखण्ड कार्यालयों में लम्बित हैं, जिसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस ऑनलाइन सेवा अन्तर्गत नागरिकों की ओर से संबंधित ई मित्र से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। जो उपखण्ड अधिकारी को उसके कार्यालय के सिस्टम में ऑनलाइन इनबाक्स में दिखाई देगा। उपखण्ड अधिकारी स्वयं अथवा विकास अधिकारी के स्तर पर इसकी जांच के बाद प्रथम अपील में वर्णित समावेशन तथा निष्कासन पात्रता के आधार पर आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। स्वीकृत होते ही आवेदक खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हो जाएगा। प्रथम अपील सेवा केवल ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे।

ये हुए जारी निर्देश


इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के अतिरिक्त निदेशक आर. के. शर्मा ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत अकेले जोधपुर जिले में करीब एक हजार से अधिक लम्बित प्रथम अपील के राशन कार्ड के निर्णय अविलम्ब हो जाएंगे। ज्ञात है कि जिले में करीब एक हजार से अधिक राशन कार्ड धारकों ने खुद का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोडऩे के लिए एसडीएम को अपील कर रखी है।

खाद्य सुरक्षा योजना में चयन से यह फायदा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी एवं 50 प्रतिशत शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति चावल गेहूं, मोटा अनाज आदि राज सहायता प्राप्त मूल्य पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवार के सदस्य भामाशाह कार्ड से स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नि:शुल्क इलाज भी करवा सकते हंै। साथ ही गंभीर बीमारी पर तीन लाख की सहायता भी मिलती है।

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