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अब नगर निगम कोरोना संक्रमित मृतक के शव परिवहन के लिए नि:शुल्क एंबुलेंस कराएगा उपलब्ध

- निर्धारित किराया से अधिक वसूलने पर एंबुलेंस को किया सीज
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अब नगर निगम कोरोना संक्रमित मृतक के शव परिवहन के लिए नि:शुल्क एंबुलेंस कराएगा उपलब्ध

अब नगर निगम कोरोना संक्रमित मृतक के शव परिवहन के लिए नि:शुल्क एंबुलेंस कराएगा उपलब्ध

जोधपुर। कोरोना संक्रमित मृतक के शव परिवहन के लिए नगर निगम उत्तर और दक्षिण नि:शुल्क एंबुलेंस वाहन उपलब्ध कराएंगे। आयुक्त उत्तर रोहिताश्व तोमर व दक्षिण डॉ. अमित यादव ने बताया कि कोरोना मरीजों की मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ा है। ऐसे में कई एंबुलेंस चालकों की ओर से निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। महापौर उत्तर कुन्ती देवड़ा परिहार और महापौर वनिता सेठ के निर्देश पर शनिवार से शव परिवहन के लिए नि:शुल्क सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। मृतक के परिजन नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 0291-2655652 पर कॉल कर यह सेवा ले सकेंगे।

एम्बुलेंस की सीज
एमडीएम अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित की मृत्यु होने के बाद एंबुलेंस वाहन नंबर जीजे 14 टी 9876 से ओसवाल श्मशान गृह पर लाया गया था। परिजनों की शिकायत मिली कि एंबुलेंस चालक ने इसकी एवज में ₹11000 वसूल किए हैं। तोमर ने शिकायत की जांच की जो सही पाई गई। जांच रिपोर्ट के बाद आरटीओ रामनारायण बडग़ुर्जर ने एंबुलेंस को ट्रेस किया और उसे सिग्नल पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन वाहन चालक सिग्नल तोड़ते हुए गाड़ी को भगाने लगा। बाद में एम्बुलेंस को सीज किया गया। आरसी व लाइसेंस निलंबन प्रक्रिया शुरू हुई है।

एम्बुलेंस एवं शव वाहनों के लिए यह दरें
10 किलोमीटर तक शव के परिवहन के लिए अधिकतम 500 शुल्क, 10 किलोमीटर से अधिक होने पर मारुति वैन, मार्शल मैक्स के लिए 12.50 प्रति किलोमीटर। टवेरा, इनोवा, बोलेरो गाड़ी के लिए 14.50 प्रति किलोमीटर, बड़े एंबुलेंस में शव वाहन के लिए 17.50 प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है। एसी वाहनों के लिए एक रुपए प्रति किलो मीटर अधिक राशि वसूल की जा सकेगी। संक्रमित शव परिवहन के दौरान पीपीई किट व सेनिटाइजेशन के लिए प्रति चक्कर 350 अतिरिक्त लिए जा सकेंगे।

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