— उत्पाद रजिस्टर्ड करवाने होंगे कस्टम्स एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ फ ॉरन ट्रेड की ओर से बनी नीति में ऑनलाइन निर्यात का सरलीकरण किया गया है। अब बल्क में ई-कॉमर्स व ऑनलाइन निर्यात भारतीय डाक से कराने वाली फर्मो को अपने उत्पाद के हॉर्मनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड्स को स्थानीय फोरेन पोस्ट ऑफि स में रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसके बाद निर्यातकों को ऑनलाइन ई-कॉमर्स के अन्तर्गत भारतीय डाक द्वारा विदेशों में भेजे गए शिपमेंट के आधार पर जीएसटी रिफण्ड किया जाएगा। जीएसटी रिफ ण्ड क्लेम करने की प्रक्रिया के तहत निर्यातकों को पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, शिपिंग बिल आदि औपचारिकताएं करनी होगी। इसके अलावा, छोटे एवं मध्यम व्यवसाइयों को मेक इन इंडिया के तहत फ ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ई-कॉमर्स द्वारा भेजे शिपमेंट के निर्यात पर भी सरलीकरण किया है।
——————– जोधपुर के हैण्डीक्राफ्ट फर्नीचर व एंटीक गिफ्ट् प्रोडक्ट्स की विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल्स व वेबसाइट्स पर बहुत डिमाण्ड है। ऑनलाइन एक्सपोर्ट में जोधपुर से निर्यात बिजनेस की प्रचुर सम्भावनाएं है । निर्यातक अपने उत्पादों को निर्यात करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स ईबे, अलीबाबा, इंडिया मार्ट का उपयोग करते है व कुछ निर्यातकों ने तो अपने स्वयं के पोर्टल भी बना रखे है। लकड़ी के अलावा लेदर के गिफ्ट आइटम्स का मार्केट अभी ऊंचाई पर है। जोधपुर से करीब 100 रिटेलर निर्यातक हैण्डीक्राफ्ट उत्पाद ई-कॉमर्स पोर्टल द्वारा निर्यात करते है। जिनका सालाना टर्नओवर करीब 250 करोड़ का है ।
डॉ. भरत दिनेश अध्यक्ष
जोधपुर हैण्डीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन