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आसाराम की अपील पर सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी

उम्र कैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू
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HC issued notices to concerned parties on Asaram's appeal

आसाराम की अपील पर सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी

जोधपुर.

अपने गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीडऩ मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की ओर से उम्र कैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए जस्टिस निर्मलजीत कौर और विनीत माथुर की खंडपीठ ने मंगलवार को सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।


खंडपीठ ने मामले का रिकॉर्ड भी तलब किया जिस पर आसाराम के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा ने बताया कि रिकॉर्ड पहले से ही सह अभियुक्त शरतचंद्र की याचिका के लिए हाईकोर्ट की एकल पीठ में उपलब्ध है।

उधर, जस्टिस विजय विश्नोई की पीठ में सहअभियुक्त शरतचंद्र की सजा स्थगन याचिका की सुनवाई में सरकार की ओर से उपराजकीय अधिवक्ता ओपी राठी ने पूर्व में जारी नोटिस का जवाब देने के लिए समय देने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सहअभियुक्त शिल्पी की सजा स्थगित किए जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश करने के लिए सरकार से अनुमति चाही गई है, जब तक सरकार अनुमति नही देती तब तक समय दिया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है।

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