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हाईकोर्ट में 3 मई तक वीसी से केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई

-3 मई तक सूचीबद्ध मामलों में जुलाई की नई तारीखें दीं
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हाईकोर्ट में 3 मई तक वीसी से केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई

हाईकोर्ट में 3 मई तक वीसी से केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई

जोधपुर। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू जन अनुशासन पखवाड़े में लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ तथा जयपुर पीठ में 3 मई तक वर्ष 2021 में दायर अत्यावश्यक मामलों की ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। इसके अलावा अपवाद स्वरूप केवल वे मामले ही सुने जाएंगे, जिसके लिए कोर्ट अनुमति देगा।
रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस अवधि में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए केवल उसी संख्या में खंडपीठ या एकलपीठ का गठन किया जाएगा, जिसके लिए मुख्य न्यायाधीश निर्देशित करेंगे। कोर्ट का समय प्रात: कालीन ही रहेगा। केवल वही न्यायाधीश कोर्ट परिसर में आएंगे, जिनके रोस्टर के अनुसार मामले सूचीबद्ध होंगे। अत्यावश्यक मामलों की अगले दिन सुनवाई के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए ऑप्शन अर्जेंट लिस्टिंग का उपयोग सुबह 9.30 बजे तक किया जा सकेगा। कोर्ट प्रशासन ने 20 अप्रैल से 3 मई तक सूचीबद्ध किए जाने वाले मामलों को स्थगित करते हुए उनमें जुलाई महीने की नई तारीखें दी हैं।

अंतरिम राहत की अवधि बढ़ी हुई मानी जाएगी
हाईकोर्ट प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में अंतरिम राहत की अवधि 3 मई तक समाप्त हो रही है, वह अग्रिम आदेश तक विस्तारित मानी जाएगी। अत्यावश्यक नए मामलों को ई-फाइलिंग पोर्टल द्वारा दायर किया जा सकेगा, जिसकी हार्ड कॉपी को नियमित कार्य प्रारंभ होने के सात दिवस में जमा करवानी होगी। डेडीकेटेड ईमेल तथा व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी हॉर्ड कॉपी बाद में जमा करवाने की शर्त पर फाइलिंग की जा सकेगी, लेकिन इसके लिए प्रार्थना पत्र, याचिका या अपील की स्केन पीडीएफ कॉपी भेजनी होगी। अधिवक्ताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक विकल्प को ही चुनना होगा। याचिका, अपील या प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि 20 अप्रैल से 3 मई तक विस्तारित कर दी गई है। प्रभावी आदेश या फैसलों की सत्यापित प्रति संबंधित अदालतों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। एक प्रति संंबंधित अधिवक्ता को पंजीकृत ईमेल से भेजी जाएगी। कोर्ट फीस चुकाने के लिए ई-पे फेसेलिटी का उपयोग किया जा सकेगा।

कोट व गाउन पहनने से छूट
अधिवक्ताओं को वीसी से सुनवाई के दौरान कोट और गाउन पहनने से छूट दी गई है। वीसी सिस्को वेबेक्स के माध्यम से होगी। किसी आरोपी की अपील या रिवीजन में व्यक्तिगत उपस्थिति में 3 मई तक छूट रहेगी।

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