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सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू को बरी करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली

कांकाणी शिकार प्रकरण
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जोधपुर.

बीस वर्ष पुराने कृष्ण मृग शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में ‘लीव टू’ अपील पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई।

राज्य सरकार की ओर से अपील में विलंब होने से परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड पर नहीं आने के कारण अब एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर ग्रामीण) ने गत वर्ष 5 अप्रेल को 1-2 अक्टूबरए 1998 की दरम्यानी रात कांकाणी गांव की सरहद में दो कृष्ण मृगों के शिकार के मामले में मुख्य आरोपी फि ल्म अभिनेता सलमान खान को पांच साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

जबकि शिकार के लिए उकसाने के आरोपी सैफ अली खान, सोनाली, नीलम, तब्बू और एक स्थानीय आरोपी दुष्यंतसिंह को बरी कर दिया था।

राज्य सरकार ने विधिक परीक्षण के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में लीव टू अपील पेश की। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपील में 53 दिन का विलंब होने का कारण स्पष्ट करने के लिए परिसीमा अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे।

अपर लोक अभियोजक महिपाल विश्नोई ने बताया कि यह केस शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसकी लीव टू अपील की मियाद छह महीने है।

यह कारण उल्लेखित करते हुए सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसके रिकॉर्ड पर आने के बाद अगले सप्ताह सुनवाई मुकर्रर की गई है।

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