करीब 25 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता द्वारा पेश की गई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र में वाक्य सही तरीके से नहीं लिखे होने पर न्यायाधीश ने दोनों हाजिरी माफी अचानक लौटा दी इस पर सलमान के अधिवक्ताओं की बेचैनी बढ़ गई ,अधिवक्ताओं द्वारा हाजिरी माफी में वाक्य को दुरुस्त करने पर न्यायाधीश ने करीब 5 मिनट तक हाजिरी माफी अपने हाथों में रखी तथा रीडर को नहीं दी, उसके पश्चात न्यायाधीश ने दोनों हाजरी माफी रीडर को दे दी। सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि ट्रायल के दौरान सभी तथ्य पेश कर दिए गए थे तथा कोई सबूत नहीं है कि सलमान ने शिकार किया ।ट्रायल कोर्ट द्वारा सलमान को गलत सजा दी गई है। अधिवक्ता महेश बोड़ा ने कहा कि मीडिया में तरह-तरह की खबरें आ रही है तथा मुंबई से फोन आ रहे हैं कि सलमान यदि आज उपस्थित नहीं हुआ तो उसकी हाजिरी माफी रद्द कर दी जाएगी। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि इसके लिए कोर्ट जिम्मेदार नहीं है। अधिवक्ता बोडा़ ने कहा कि न्यायालय में अपील के दौरान अपीलार्थी को उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।सरकारी अधिवक्ता की ओर से विरोध करते हुए कहा कि आरोपी हर बार नए नए बहाने करके न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है । न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सलमान की ओर से पेश हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 19 दिसंबर के लिए निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि गत चार जुलाई को अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत और निशांत बोडा़ ने सलमान की ओर से हाजरी माफी की अर्जी पेश की थी। न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में मुव्वकिल के लगातार दस सुनवाई में अनुपस्थित रहने और शुक्रवार को सुनवाई में हाजिर होने को कहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सोपू संगठन ने गत दिनों सोशल मीडिया पर सलमान खान को धमकी दी थी। यह संदेश वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) धर्मेन्द्रसिंह यादव का कहना है कि सुनवाई में सलमान के आने की कोई जानकारी नहीं है। यदि सलमान जोधपुर आते हैं तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे।
गौरतलब है कि कांकाणी में दो काले हिरण शिकार के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला ने पांच अप्रेल 2018 को सलमान को पांच साल की सजा तथा दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू तथा सोनाली को बरी कर दिया था। सलमान खान तीन दिन केंद्रीय कारागार में रहा। फिर सत्र न्यायालय जोधपुर जिला ने सजा स्थगित कर सलमान को रिहा करने का आदेश दे दिया था। इसी सजा के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील दायर कर रखी है। उधर सरकार ने बरी किए गए अन्य आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पेश की। वहीं, अवैध हथियार मामले में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ भी राज्य सरकार ने इसी कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। दोनों सुनवाई एक साथ चल रही है।