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उपभोक्ता मामले विभाग एक्शन में, शहर में पहले दिन 12 दुकानों-मॉल के चालान काटे

- दिवाली को देखते हुए उपभोक्ताओं को ठगने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आज से कार्रवाई शुरू- 3 नवम्बर तक प्रदेश के समस्त जिलों से प्रतिदिन रिपोर्ट लेगी सरकार
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उपभोक्ता मामले विभाग एक्शन में, शहर में पहले दिन 12 दुकानों-मॉल के चालान काटे

उपभोक्ता मामले विभाग एक्शन में, शहर में पहले दिन 12 दुकानों-मॉल के चालान काटे

जोधपुर. दिवाली के त्योहारी सीजन पर बाजारों में भीड़ को देखते हुए प्रदेश के उपभोक्ता मामले विभाग ने एक सप्ताह तक अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसका श्री गणेश गुरुवार को हुआ। जोधपुर में पहले दिन विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 12 दुकानों, प्रतिष्ठान, मार्ट व मॉल के चालान काट कर करीब 30 हजार रुपए का जुर्माना वसूल लिया। शाम को यह रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई। राज्य सरकार ने प्रदेश के समस्त 33 जिलों के अधिकारियों को रसद विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट हर शाम को 3 नवंबर तक भेजनी जरुरी होगी।

दिवाली के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, नमकीन व बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलकर देने की परंपरा रहती है। कई दुकानदार खाद्य पदार्थ स्वयं तैयार करके उसकी पैकेजिंग करते हैं लेकिन उस पर निर्माण तिथि (मैन्युफैक्चरिंग डेट), खराब होने की तिथि (एक्सपायरी डेट), बैच नंबर, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) सहित विभिन्न जानकारी नहीं लिखते, जिससे उपभोक्ताओं के बेहतर उत्पाद पाने अधिकारों को हनन होता है। दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जरुरी है यानी एक ग्राम एक्यूरेसी के साथ तृतीयक श्रेणी का कांटा होनाी चाहिए। इन सब का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध एक सप्ताह तक कार्यवाही की जाएगी।

मिठाई कब बनाई, कब खराब होगी, पता नहीं
जोधपुर में अभियान के पहले दिन विधिक माप अधिकारी गणेशराम योगी ने कुड़ी हाउसिंग बोर्ड, रामेश्वर नगर, मधुबन हाउसिंग बोर्ड में एक दर्जन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की। इसमें से अधिकांश मिठाई विक्रेताओं ने मिठाइयों पर उसके बनाने की तिथि, खराब होने की तिथि बैच नंबर और मूल्य अंकित नहीं कर रखे थे। कई दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा नहीं था। नमकीन के साथ भी यही हाल था। सभी दुकानों का विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत चालान काट कर जुर्माना वसूल किया गया।

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