
ITC------संदेह के आधार पर नही रोके जाएंगे निर्यातकों के आईटीसी
जोधपुर।
इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) आने का इंतजार कर रहे निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है। जीएसटी अफ सर अब संदेह के आधार पर उनका आईटीसी नहीं रोक पाएंगे। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी अधिकारियों से संदेह नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर करदाताओं के आईटीसी पर रोक लगाने के लिए कहा है। इस संबंध में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दिशानिर्देश भी जारी किए है। सीबीआईसी ने अपने दिशानिर्देशों में ऐसी परिस्थितियों को निर्धारित किया है, जिसके तहत एक वरिष्ठ कर अधिकारी आईटीसी सेवाओं पर रोक लगा सकते है। इसमें बिना किसी बिल या वैध दस्तावेज के आईटीसी वसूलना या ऐसे किसी बिल पर आईटीसी का लाभ उठाना भी शामिल है, जिस पर विक्रेताओं की ओर से जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है।सीबीआईसी के दिशानिर्देशानुसार आयुक्त या उनकी ओर से अधिकृत एक अधिकारी (जो सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो) को मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही करदाताओं के आईटीसी पर रोक लगाने के लिए एक राय बनानी चाहिए।
---
दिसम्बर 2019 से लगा रहे थे आईटीसी पर रोक
सरकार की ओर से दिसंबर 2019 में प्रस्तुत जीएसटी नियमानुसार कर अधिकारियों को पुख्ता जानकारी होने पर ही करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक बहीखाते में उपलब्ध आईटीसी पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया था। हैण्डीक्राफ्ट निर्यातकों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है।
Published on:
25 Nov 2021 11:25 pm
