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कांकाणी शिकार मामलाः सैफ,तब्बू, सोनाली और नीलम की बढ़ी परेशानी, 28 जुलाई को होगी सुनवाई, जानें मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांकाणी काले हिरण शिकार मामले में सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर लीव टू अपील पर सुनवाई टालते हुए उसे सलमान खान की अपील के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।

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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांकाणी काले हिरण शिकार मामले में सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर लीव टू अपील पर सुनवाई टालते हुए उसे सलमान खान की अपील के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की एकल पीठ में राज्य की ओर से लोक अभियोजक विक्रम सिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखा। गौरतलब है कि वर्ष 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’की शूटिंग के दौरान जोधपुर जिले के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था।

मुख्य आरोपी सलमान खान को इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) की अदालत ने 5 अप्रेल, 2018 को 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।

सलमान खान ने सजा के खिलाफ आपराधिक अपील दायर की थी, जबकि राज्य सरकार ने सह-आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती देते हुए लीव टू अपील दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट में दोनों अपीलों की एक साथ सुनवाई की जाएगी।

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