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7 अगस्त से फिर लगेगा जोधपुर में लॉकडाउन, जानिये किन लोगों को है अनुमति

- 58 घंटे घरों से बाहर नही निकल सकेंगे गैर आवश्यक काम करने वाले लोग- पिछले 15 दिन में सख्ती की रूपरेखा बन रही  
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7 अगस्त से फिर लगेगा जोधपुर में लॉकडाउन, जानिये किन लोगों को है अनुमति

7 अगस्त से फिर लगेगा जोधपुर में लॉकडाउन, जानिये किन लोगों को है अनुमति

जोधपुर. शहर आस-पास के जेडीए सीमा के कुछ गांवों में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य वाहनों के आवागमन पर 7 अगस्त रात 8 बजे से रोक लगा दी गई है। यानि ऐसे सभी प्रतिष्ठान, कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। यह पाबंदी 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में तैयारी पिछले दो सप्ताह से भी अधिक समय से की जा रही थी। दो दिन पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर्स को पाबंदियां लगाने की बात कही। कई स्तर पर बैठकें कर आखिकार जिला कलक्टर इंद्रजीतसिंह ने गुरुवार को यह आदेश जारी कर दिए।

क्या है आदेश में

जोधपुर महानगर व संलग्न क्षेत्र जिसमें जोधपुर नगर निगम क्षेत्र, पाल गांव, सांगरिया, झालामंड, खारडा रणधीर, बासनी बेंदा, उचियारडा, नांदडा कलनां, नांदडा खुर्द, श्रीयादे गांव, बनाड़, गुजरावास, आंगणवा, खोखरिया, सुरपुरा, दईजर, चौखा, धींगाणों की ढाणी, कुड़ी भगतासनी की राजस्व ग्राम की सीमाओं में 7 अगस्त रात 8 बजे से 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक आवागमन निषेध रहेगा। इसमें कुछ आवश्यक श्रेणी के लोगों को छूट है।

इनको अनुमति
जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम व सरकारी कार्मिक को ड्यूटी पर है। चिकित्साकर्मी सरकारी व निजी, यातायात सेवाओं के केन्द्र, स्वायतशासी निकाय जैसे रेलवे, एयरपोर्ट के कार्मिक व आईटी कंपनियों का स्टाफ को अनुमति होगी। उद्योगों में चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य प्रसंस्करण, आटा चक्की, ऐसी इकाइयां जिनका निरंतर चलना जरूरी है, कैमिकल इकाइयां, आवश्यक वस्तुओं की इकाइयों को अनुमति होगी। मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई भी जा सकता है, दवा दुकानों को अनुमति, हाइवे पर आवागमन जारी रहेगा। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, बैंक-एटीएम, मीडिया कार्यालय व कर्मचारी के साथ हॉकर्स, डेयूरी व दूध वितरण केन्द्र, पेट्रोल पम्प व एलपीजी आउटलेट खुले रहेंगे। फल सब्जी मंडी रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक की चलेगी। पानी, बिजली, टेलीफोन विभाग की सप्लाई से जुड़े कार्मिक, गैस सिलेंडर, खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करने वाले व डाक सेवाओं को अनुमति होगी।

इन पर पाबंदी

अनुमत श्रेणी के अलावा कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा। निजी कार्यालय भी नहीं खुल सकेंगे। बिना वाहनों के पैदल भी आवागमन नहीं कर सकेंगे। आवश्यक सेवाओ में लगे कार्मिकों को छोडकऱ किसी सरकारी कार्मिक को भी अनुमति नहीं।

जरूरत इसलिए भी
जोधपुर जिले में पिछले 10-15 दिन में सैम्पल के मुकाबले संक्रमित मिलने की दर लगातार 5 प्रतिशत से ऊपर है। पहले 5 हजार के आस-पास सैम्पल लिए जा रहे थे तो दर 2 से 3 प्रतिशत के बीच थी। लेकिन अब प्रतिदिन 2 हजार से 3 हजार के बीच सैम्पल लिए जा रहे हैं, लेकिन संक्रमण दर के 5 से 10 प्रतिशत के बीच रहने के कारण यह निर्णय किए गए।

पिछले 15 दिन में कुछ सख्तियां

- 20 जुलाई के बाद कंटेनमेंट व बफर जोन बनाने की संख्या बढऩे लगी।
- 80 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन को रिव्यू करने व नए लगाने के आदेश निकाले गए।

- 30 जुलाई रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू के आदेश, तीन घंटे की अवधि बढ़ाई गई।
- 5 अगस्त को व्यापारियों के साथ बैठक और फीडबैक लिया।

- 7 अगस्त रात से 58 घंटे का लॉकडाउन

अभी हर सप्ताह होगा यह निश्चित नहीं
अभी दो दिन के लिए यह पाबंदी आदेश जारी किए हैं। अगले सप्ताह फिर रिव्यू करेंगे। आजीविका को ध्यान में रखते हुए संक्रमण दर रोकने के उचित कदम उठाएंगे।

- इंद्रजीतसिंह, जिला कलक्टर, जोधपुर।

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