उल्लेखनीय है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल की ओर से सुनील चौधरी की शिकायत पर मूलसिंह का नामांकन रद्द की अनुशंषा की थी। इस पर मूलसिंह ने २८ सितम्बर को भी कुलपति के समक्ष अपील करने के साथ ही चौधरी की ओर से चुनावी खर्च का ब्यौरा समय पर जमा नहीं कराने की शिकायत की थी। इस अपील पर कुलपति ने बुधवार को ही निर्णय सुनाया था। कुलपति ने यह कहते हुए मूलसिंह की शिकायत को नहीं सुना कि वे अपीलीय अधिकारी के तौर पर सुनवाई कर रहे थे। चुनावी खर्च का मुद्दा मूलसिंह की मूल शिकायत में नहीं था।
गौरतलब है कि चुनावी खर्च का मुद्दा उठने के बाद छात्रसंघ अध्यक्ष सुनील चौधरी सहित छात्र संसद के सभी 38 पदाधिकारियों ने अक्टूबर के पहले पखवाड़े में चुनावी खर्च का ऑडिटेट ब्यौरा विवि को दिया। जबकि नियमानुसार उन्हें यह ब्यौरा 25 सितम्बर तक देना था।