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नर्स के स्थानांतरण आदेश पर रोक

locationजोधपुरPublished: Jan 12, 2019 11:22:08 pm

Submitted by:

yamuna soni

सचिव स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मेडिकल एंड हेल्थ, सीएमएंड एचओ नागौर और ब्लॉक सीएमओ मेडता को नोटिस जारी

Nurse stopping order transfer

नर्स के स्थानांतरण आदेश पर रोक

जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायधीश अरुण भंसाली ने नागौर निवासी नर्स (ग्रेड द्वितीय) राजेन्द्रसिंह राठौड़ की याचिका की सुनवाई विचाराधीन रहने तक गत वर्ष 7 सितम्बर को जारी उनके स्थानांतरण आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी।
साथ ही सचिव स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मेडिकल एंड हेल्थ, सीएमएंड एचओ नागौर और ब्लॉक सीएमओ मेडता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


अधिवक्ता ऋ तुराजसिंह राठौर ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति पीएचसी कुर्डिया में नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर हुई थी। बाद में वह अस्थायी तौर पर नर्स ग्रेड प्रथम के पद के विरुद्ध कार्य करने लगे।
इस दौरान एक पीएचसी कुर्डिया पर ही नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत व्यक्ति की नर्स ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नति हो गई। इस पर विभाग ने ग्रेड प्रथम के विरुद्ध कार्यरत याचिकाकर्ता को मकराना स्थानांतरित कर दिया।
अधिवक्ता ने इस सम्बन्ध मे विभाग द्वारा 23 जुलाई 2018 को जारी दिशा निर्देश का हवाला देते हुए नियम विरूद्ध बताया।

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