
चोरी हुई कार की बीमा राशि चुकाने का आदेश
जोधपुर.
स्थाई लोक अदालत (जोधपुर महानगर) के अध्यक्ष ओमकुमार व्यास, सदस्य मगनलाल बिस्सा और केशरसिंह नरूका ने बीमा कंपनी को परिवादी को बीमा की गई कार चोरी होने के एवज में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा राशि तीन लाख पचास हजार रुपए ब्याज सहित देने का आदेश दिया।
पीडब्ल्यूडी कॉलोनी निवासी डॉ.एसपी अग्रवाल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के मार्फत अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया था। बीमा अवधि के दौरान यह कार सरदारपुरा क्षेत्र से चोरी होने पर बीमा क्लेम मांगा गया।
बीमा कंपनी ने यह कहते हुए राशि देने से इंकार कर दिया कि परिवादी ने लापरवाही के साथ कार की चाबी कार में ही छोड़ दी, इसी कारण कार चोरी हो गई। परिवादी ने महेश जोशी के मार्फत स्थाई लोक अदालत में परिवाद पेश किया।
इस पर बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि बीमा शर्तों में बीमित वस्तु की सुरक्षा का दायित्व बीमा धारक पर होता है। इस मामले में बीमा धारक ने लापरवाही बरती। परिवादी ने कहा कि उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई।
Published on:
26 Oct 2018 02:00 am
