राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्थगित करने के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार व आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा तथा न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ ने भंवरसिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल को अगली सुनवाई पर सरकार का पक्ष रखने को कहा है। याची के अधिवक्ता मोतीसिंह ने कोर्ट को बताया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रथम बैठक से पांच साल की अवधि से पूर्व करवाए जाने बाध्यकारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 जनवरी को आदेश जारी कर तीन हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों व अन्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्थगित कर दिए, जबकि यह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।