अगली तारीख मुकर्रर करने का आग्रह न्यायाधीश विजय बिश्नोई की एकलपीठ ( High Court news ) में स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी और महेश नागर की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक मेहता ने वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी के नहीं आ पाने पर सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर करने का आग्रह किया। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया राजदीपक रस्तोगी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि महेश नागर मामले में एकतरफा स्थगन आदेश लंबे अरसे से प्रभाव में हैं। अब तक इस मामले में कम से कम 19 बार तारीखें आई, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने उनका प्रतिवाद दर्ज करते हुए अगली सुनवाई 5 मार्च तय की। साथ ही स्पष्ट किया कि इसके बाद अगली तारीख नहीं दी जाएगी।
ईडी के समक्ष पूछताछ उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय बीकानेर जिले के कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर स्काई लाइट हॉस्पिटेलिटी एलएलपी कंपनी के साझेदारों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 2 के तहत साक्ष्य एकत्र करने के मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को कई बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, जिसे लेकर वाड्रा की कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले वर्ष कंपनी के साझेदार रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित हुए थे।