
Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुष विभाग में आयुर्वेद नर्स व कंपाउंडर भर्ती-2023 के विज्ञापित 730 पदों के लिए चल रही चयन प्रक्रिया में वर्ष 2024 की 281 नई रिक्तियों को जोड़े जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतिम वरीयता सूची तैयार करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। एकल पीठ ने इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ में याचिकाकर्ता पूजा शर्मा और नीतिशा चौधरी व अन्य की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर के अधीन वर्ष 2020 में तीन वर्षीय आयुष नर्सिंग और कंपाउंडर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया था।
कोविड-19 महामारी के चलते कोर्स में देरी होती गई और डेढ़ साल की देरी होने से फरवरी 2023 के स्थान पर मई 2024 में कोर्स पूरा हुआ। इस कारण आयुष विभाग की ओर से 1 अप्रेल, 2023 की 730 रिक्तियों के लिए जारी विज्ञापन के संबंध में याचिकाकर्ता आवेदन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि 1 अप्रेल, 2024 की गणना के अनुसार भावी 281 रिक्तियों को आयुष विभाग ने पुरानी विज्ञप्ति, 2023 के पदों में जोड़ दिया है, जो अनुचित है।
Published on:
13 Jul 2024 11:05 am
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