26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

श्रीगंगानगर जिला प्रमुख का चुनाव राजस्थान हाईकोर्ट ने रोका, 10 जुलाई तक जवाब मांगा

पीठ ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला परिषद, श्रीगंगानगर को नोटिस जारी कर 10 जुलाई तक जवाब मांगा है।
less than 1 minute read
Google source verification
Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट- फोटो- पत्रिका

राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीगंगानगर जिला प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। यह चुनाव मंगलवार को ही होना था। अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की एकल पीठ में वार्ड संख्या 22 निवासी शांति देवी की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र थानवी और देवीसिंह राठौड़ ने कहा कि जिला परिषद के वार्ड 22 से पूर्व में निर्वाचित सदस्य ममता ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अब तक वहां उपचुनाव नहीं करवाया गया है।

ऐसे में जिला प्रमुख के चुनाव में वार्ड 22 का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, जबकि वार्ड 16 में भी सीट रिक्त थी, लेकिन वहां 8 जून को उपचुनाव करवा दिया गया। वार्ड 22 में चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं करने का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया।

यह वीडियो भी देखें

नोटिस जारी किया गया

उन्होंने कहा कि 31 मई को जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव अधिकारी को एक पत्र भेजकर वार्ड संख्या 22 के सदस्य का पद खाली होने को लेकर मार्गदर्शन मांगा था और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि वार्ड संख्या 22 की रिक्ति भरे बिना किए बिना जिला प्रमुख का चुनाव प्रभावित होगा। पीठ ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला परिषद, श्रीगंगानगर को नोटिस जारी कर 10 जुलाई तक जवाब मांगा है। तब तक जिला प्रमुख पद के लिए चुनाव पर रोक रहेगी।

यह भी पढ़ें- ‘जल्दबाजी में किया गया न्याय भी, कभी अन्याय हो सकता है’, जानिए हाईकोर्ट ने किस मामले में ऐसा कहा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग