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बलात्कार के सह आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली जमानत

मौसी के लडक़े पर सामूहिक दुष्कर्म कराने का आरोप
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बलात्कार के सह आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली जमानत

बलात्कार के सह आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली जमानत

जोधपुर. अपर सेशन न्यायालय संख्या चार के पीठासीन अधिकारी डॉ मनोज जोशी ने युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपी की ओर से पेश की गई दलीलों को अस्वीकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस कर कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए। अपर लोक अभियोजक नटवर शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 तथा 376डी के तहत संगीन आरोप अनुसंधान के अधीन है। पीडि़ता के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान में भी बलात्कार किए जाने का जिक्र है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

राजीनामा योग्य प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में करें रैफ र
जोधपुर. आगामी 10 जुलाई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की सफ लता व कार्य योजना को लेकर न्यायिक अधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई। जिसमें उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि न्यायालय के लंबित प्रकरणों में राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफ र करें तथा उन प्रकरणों का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन कर लोक अदालत की भावना से अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करने के भरसक प्रयास करें।

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