इसके अलावा कोचिंग संस्थाओं में ऑनलाइन कोचिंग, शैक्षणिक कार्य करने वाले कर्मचारी, दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता कम्पनियों के कर्मचारी, डेयरी एवं दूध वितरण, फल-सब्जी के विक्रम करने वाले व्यक्तियों को छूट दी गई है। होटल-रेस्टोरेंट व ऑनलाइन सप्लाई करने वाले (जोमेटो, स्वीगी आदि फूड प्रोडक्ट) होम डिलीवरी वाले कर्मचारी रात दस बजे डिलीवरी दे सकेंगे। पेट्रोल पंप, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, पेट्रोलियम व गैस स्टेशन, डिपो, प्रोडक्ट आउटलेट कर्मचारियों को भी छूट रहेगी।