
रात्रिकालीन कर्फ्यू में इन आवश्यक सेवाओं को राहत
जोधपुर. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू से पुलिस ने गुरुवार को कुछ और आवश्यक सेवाओं को छूट दी। इन व्यक्तियों को नियोक्ता कम्पनी से जारी परिचय पत्र दिखाने होंगे।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) कालूराम रावत के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते रात आठ से सुबह छह बजे कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान प्रेस-मीडिया के कर्मचारी, समाचार पत्र वितरण कार्य करने वाले हॉकर को छूट दी गई है। वहीं, रात्रिकालीन पारियों में संचालित होने वाले फैक्ट्री मालिक या मैनेजर, निजी व अनुबंध पर लगी बसों के यात्री, चालक-कंडक्टर, बुकिंग कर्मचारियों को यात्रा प्रस्थान स्थल या बुकिंग स्थल पर आवागमन में छूट रहेगी।
इसके अलावा कोचिंग संस्थाओं में ऑनलाइन कोचिंग, शैक्षणिक कार्य करने वाले कर्मचारी, दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता कम्पनियों के कर्मचारी, डेयरी एवं दूध वितरण, फल-सब्जी के विक्रम करने वाले व्यक्तियों को छूट दी गई है। होटल-रेस्टोरेंट व ऑनलाइन सप्लाई करने वाले (जोमेटो, स्वीगी आदि फूड प्रोडक्ट) होम डिलीवरी वाले कर्मचारी रात दस बजे डिलीवरी दे सकेंगे। पेट्रोल पंप, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, पेट्रोलियम व गैस स्टेशन, डिपो, प्रोडक्ट आउटलेट कर्मचारियों को भी छूट रहेगी।
Updated on:
31 Jul 2020 03:06 pm
Published on:
31 Jul 2020 03:06 pm
