scriptआज से बदलेगा हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ का रोस्टर | roster of Rajasthan High Court's Jodhpur bench will replace from today | Patrika News

आज से बदलेगा हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ का रोस्टर

locationजोधपुरPublished: Sep 03, 2018 07:24:06 pm

Submitted by:

yamuna soni

मुख्य न्यायाधीश सुबह खंडपीठ में और दोपहर बाद एकल पीठ में करेंगे सुनवाई

rajasthan highcourt

आज से बदलेगा हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ का रोस्टर

मुख्य न्यायाधीश सुबह खंडपीठ में और दोपहर बाद एकल पीठ में करेंगे सुनवाई

जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ के सुनवाई के रोस्टर में मंगलवार से बदलाव किया गया है। मुख्य न्यायाधीश नन्द्राजोग जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी के साथ सुबह साढ़े दस से दोपहर 1 बजे तक खंडपीठ में और दोपहर दो बजे बाद कोर्ट संख्या 1 में एकलपीठ प्रथम में सुनवाई करेंगे। जबकि डॉ. भाटी कोर्ट संख्या 8 में एकलपीठ में सुनवाई करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार कोर्ट संख्या दो में जस्टिस संगीत लोढा सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर एक बजे तक जस्टिस दिनेश मेहता के साथ और दोपहर 2 बजे बाद कोर्ट संख्या 2 में एसबी द्वितीय और जस्टिस मेहता कोर्ट संख्या 9 में एकलपीठ के तौर पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट संख्या 3 में जस्टिस निर्मलजीत कौर व जस्टिस विनीत माथुर नियमित तौर पर खंडपीठ के रूप में क्रिमिनल रिट्स, अपील और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।
एकलपीठ तृतीय (कोर्ट संख्या 4) में जस्टिस संदीप मेहता एसबी सिविल मिसलेनियस रिट्स, एकलपीठ चतुर्थ (कोर्ट संख्या 5) में जस्टिस पीके लोहरा एसबी सिविल फस्र्ट व सैकंड अपीलों की सुनवाई करेंगे।

एकलपीठ पंचम (कोर्ट संख्या 6) में जस्टिस विजय विश्नोई एसबी क्रिमिनल अपील्स व क्रिमिनल रिविजन्स और एकलपीठ छह (कोर्ट संख्या 7) में जस्टिस अरुण भंसाली एसबी सिविल सर्विस मैटर्स व कन्टेम्पट मामलों की सुनवाई करेंगे।
एकलपीठ सात (कोर्ट संख्या 8) में जस्टिस पीएस भाटी सीजे की अनुपस्थिति में पूरे दिन वर्ष 2013 के बाद धारा 482 के तहत दायर मामलों की सुनवाई करेंगे, जबकि सीजे की मौजूदगी में दो बजे बाद इसी एकलपीठ में बैठेंगे।
एकलपीठ आठ (कोर्ट संख्या 9) में जस्टिस दिनेश मेहता सीजे की मौजूदगी वाले दिनों में 2 बजे बाद एसबी सिविल रिटस यू/ए फ्रॉम सिविल कोर्ट ऑर्डर्स व सिविल कन्टेम्प्ट मामलों की सुनवाई करेंगे।

एकलपीठ नौ में जस्टिस मनोजकुमार गर्ग एसबी क्रिमिनल बेल्स अंडर सेक्शन 438 व 439 और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्ष 2012 तक के मामलों की भी सुनवाई करेंगे।
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