
विस्फोटकों के निस्तारण के नियम जल्द ही होंगे अनुमोदित
विस्फोटकों के निस्तारण के नियम जल्द ही होंगे अनुमोदित
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को प्रदेश के पुलिस थानों में जब्त अमोनियम नाइट्रेट तथा अन्य विस्फोटकों के निस्तारण को लेकर स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि विस्फोटक निस्तारण के लिए तैयार किए गए नियमों के प्रारूप के पंद्रह दिन में अनुमोदित होने की संभावना है। अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।
न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश देवेन्द्र कछवाहा की खंडपीठ ने कुछ अरसे पहले बेरूत में हुए विनाशकारी विस्फोट को देखते हुए राज्य व केंद्र को प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में जब्ती के बाद रखे गए अमोनियम नाइट्रेट और ऐसे ही अन्य विस्फोटक पदार्थों की मात्रा का ब्यौरा देने को कहा था। सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित ने कहा कि विस्फोटकों के निस्तारण के नियमों का प्रारूप चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव, नासिक को भिजवा दिया गया है। अगले पंद्रह दिनों में नियमों को अनुमोदित किए जाने की संभावना है।
Published on:
19 Mar 2021 09:09 pm
