पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) विनीत कुमार बंसल ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए। जो गुरुवार से अग्रिम आदेश तक लागू रहेंगे। सशर्त छूट - सार्वजनिक मार्ग व स्थान पर बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के रैली, जुलूस, सभा व शोभायात्रा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से आयोजित ऐसे कार्यक्रमों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। विवाह समारोह, बारात व शव यात्रा को छूट रहेगी।
- अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूमा जा सकेगा। न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा सकेगा।सिख समाज के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के तहत नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। पुलिस, सेना व अर्द्ध सैन्य बल को इससे छूट रहेगी।
- सार्वजनिक मार्ग व स्थान पर बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के रैली, जुलूस, सभा व शोभायात्रा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से आयोजित ऐसे कार्यक्रमों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। विवाह समारोह, बारात व शव यात्रा को छूट रहेगी।
सौहार्द बनाएं रखें
- कोई भी व्यक्ति घातक रसायनिक, विस्फोटक पदार्थ व घातक तरल पदार्थ लेकर विचरण नहीं कर सकेगा। - धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले नारे, भाषण नहीं लगाए जाएंगे। न ही कहीं लिखे जाएंगे। आपसी सदभावना, सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने वाले नारे, भाषण आदि का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- सोशल मीडिया पर सामाजिक सदभाव को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट अपलोड नहीं डाली जाएगी।