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भंवरी प्रकरण में आरोपी इंद्रा की जमानत अर्जी खारिज

locationजोधपुरPublished: Jan 15, 2021 03:24:29 pm

विशेष अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

भंवरी प्रकरण में आरोपी इंद्रा की जमानत अर्जी खारिज

भंवरी प्रकरण में आरोपी इंद्रा की जमानत अर्जी खारिज

जोधपुर। एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या प्रकरण में आरोपी इंद्रा बिश्नोई को जमानत देने से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण मामलात की विशेष अदालत ने इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश अषिमा दाधीच ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी पर भंवरी देवी के अपहरण, हत्या व शव को जलाकर सबूत नष्ट करने के षडयंत्र में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। इंद्रा की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और पत्रावली पर उसके खिलाफ कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के विशिष्ट लोक अभियोजक एजाज खान के एसोसिएट एडवोकेट अशोक जोशी ने कहा कि आरोपी वर्ष 2011 में अनुसंधान के दौरान फरार हो गई थी। उसके खिलाफ मफरूरी की कार्यवाही कर उसकी संपत्ति भी सरकार ने जब्त कर ली थी। आरोपी के पूर्व आचरण को देखते हुए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या प्रकरण में आरोपी इंद्रा बिश्नोई को जमानत देने से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण मामलात की विशेष अदालत ने इनकार कर दिया।

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