
साथी युवक भागा तो मारपीट के बाद नाबालिग को नग्न घुमाया
जोधपुर।
महामंदिर थानान्तर्गत भदवासिया फल मंडी परिसर में साइड न देने को लेकर उपजे विवाद में लोडिंग टैक्सी चालक व फल विक्रेता भिड़ गए। एक-दूसरे से मारपीट के बाद एक युवक भाग गया तो साथी नाबालिग को पकड़कर पहले मारपीट की गई और फिर नग्न कर मण्डी परिसर में घुमाया गया। दोनों तरफ से परस्पर विरोधी मामले दर्ज कराए गए हैं।
पुलिस के अनुसार मण्डी परिसर में सड़क पर फल से भरी बोलेरो पिकअप खड़ी थी। इतने में लोडिंग टैक्स वहां आई और निकलने के लिए जगह मांगी। पिकअप से फल खाली होने के चलते देरी होने लगी। इससे लोडिंग टैक्सी चालक व उसका साथी आवेश में आ गए। दोनों पक्षों तकरार हो गई। गुस्साए टैक्सी चालक व नाबालिग साथी ने फल विक्रेता से मारपीट कर दी।
इस पर आस-पास के फल विक्रेता एकत्रित हो गए और मारपीट करने वाले दोनों जनों को घेर लिया। इतने में एक टैक्सी चलाक भाग गया। नाबालिग को लोगों ने पकड़ लिया। वे साथी चालक को बुलाने की बात पर अड़ गए और नाबालिग से मारपीट कर दी। चालक नहीं आया तो नाबालिग के कपड़े उतार दिए और मण्डी परिसर में घूमाने लगे।
नाबालिग का भाई वहां आया और उसे छुड़ाया। तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंची। भीड़-भाड़ के चलते मारपीट की आशंका के चलते नाबालिग को थाने ले गई।
फिर दोनों पक्ष थाने पहुंचे। फल विक्रेता भवनेश गहलोत ने टैक्सी मालिक असलम व उसके नाबालिग भाई के खिलाफ मारपीट व चाकू से हमला कर 14 हजार रुपए चुराने का मामला दर्ज कराया। वहीं, असलम ने भवनेश के खिलाफ भाई व नाबालिग से मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है।
थानाधिकारी हरीश सोलंकी का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज किया गया है। भवनेश पुत्र रणवीरचन्द्र गहलोत, सागर पुत्र घेवरराम, अनिल पुत्र श्रवणराम, योगेन्द्र पुत्र संतोष सांखला, असलम पुत्र मोहम्मद रईस व मोहम्मद आसिक पुत्र मोहम्मद रईस को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जिन्हें पाबंद कर जमानत मुचलके पर छोड़ा गया है। दो जनों को दस्तयाब कर पूछताछ की जा रही है।
पॉक्सो व जेजे एक्ट की धाराएं जोड़ी
पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉ अमृता दुहन का कहना है कि झगड़े का पता लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। नाबालिग को थाने लाया गया। आपत्तिजनक हालत में मण्डी परिसर में घुमाने का पता लगने पर सात जनों को गिरफ्तार किया गया। अब एफआइआर में दो जनों को हिरासत में लिया गया है। नाबालिग के पिता के परिवाद को पत्रावली में शामिल कर पॉक्सो व जेजे एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं हैं। आपत्तिजनक वीडियो वायरल करना अपराध है। यदि कोई ऐसा करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
21 Apr 2023 12:29 am
