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आंखों में आंसू, गला भरा, झोली फैलाए बोली मां, बेटे की जान क्यों ली?

- ड्रिंक एण्ड ड्राइव : पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की एफआइआर दर्ज की, चालक को जेल भेजा

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Aman's mother

बेटे अमान की मौत के बाद झोली फैलाए रो रही मां मुफसिर व अन्य परिजन।

जोधपुर.

देवनगर थानान्तर्गत पाल रोड पर पेट्रोल पम्प के सामने शराब के नशे में चालक के कार चलाने से बाइक सवार बेटे की जान गंवाने वाली मां मुफसिर व अन्य परिजन सदमे में हैं। जवान बेटे की मौत से गमगीन मां के आंसू थम नहीं रहें हें। उनके आंसूओं की धारा बह रही है और गला भरा हुआ है। वो झोली फैलाए बार-बार चालक को कोस रही हैं कि बेटे को क्यों मारा? बेटे की क्या गलती थी? यदि कार चालक समय पर घायल बेटे को अस्पताल ले जाता तो जान बच सकती थी।

दोस्त के बहन के निकाह की तैयारी में निकला था

पाल लिंक रोड पर मरुधर नगर निवासी परिजन का कहना है कि अमान अंसारी (24) के दोस्त व्यापारियों का मोहल्ला निवासी उजेर की बहन का निकाह होना है। उसकी तैयारियों के लिए वह रात नौ बजे घर से निकला था और कुछ देर में लौटकर खाना खाने का बताया था। मां ने उसकी पसंदीदा सब्जी बनाई थी, लेकिन वह नहीं लौटा।

कॉल नहीं उठाए, हादसे की सूचना मिली

रात 12 बजे तक वह नहीं लौटा तो मां ने बेटे अमान को कॉल किया था। तब उसने कुछ देर में लौटने की जानकारी दी थी। इसके बाद भी वह नहीं लोटा और न ही उसने फोन उठाए। मां के मन में आशंकाएं होने लग गईं थी। फिर रिश्तेदारों से बात की तो पता लगा कि बेटे अमान का कार से एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है।

घर लौट रहा था, कार ने ले ली थी जान

मरूधर नगर निवासी असलम अंसारी के दो पुत्र हैं। बड़ा पुत्र अमान हार्डवेयर का काम करता था। वह दोस्त उजेर के साथ रविवार रात 12.30 बजे मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। 12वीं रोड से पाल रोड की तरफ आते ही पेट्रोल पम्प के पास पहुंचा तो पीछे से आई कार ने टक्कर मार दी थी। अमान की मौत हो गई थी और उजेर घायल है।

गैर इरादतन हत्या का मामला : नशे में हादसा, जेल भेजा

एएसआइ अचलाराम ने बताया कि हादसे के दौरान पाल रोड पर शंकर नगर निवासी कार चालक रिवेश 45 पुत्र राजेन्द्र कुमार वाल्मिकी शराब के नशे में था। इसलिए उसके खिलाफ तेज रफ्तार व लापरवाही से कार चलाकर हादसा करने की बजाय गैर इरादतन हत्या की धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई है। कार जब्त करने के बाद चालक रिवेश को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सामान्यत: हादसे के मामले में चालक को थाने में ही जमानत मिल जाती है। नए कानून के तहत पहली बार यह धारा लगाई गई है।