SP MLA Irfan Solanki's case: सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं।बांग्लादेशी नागरिक को मूल प्रमाण पत्र जारी करने वाले मामले में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।दाखिल चार्जशीट में विधायक को भी आरोपी बनाया गया है।
कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर पुलिस ने बांग्लादेशी डॉ.रिजवान को भारतीय मूल का प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में आरोपित माना है।
पुलिस ने विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस ने दाखिल चार्जशीट में डा.रिजवान,पत्नी हिना पर पासपोर्ट एक्ट,विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत दोषी माना है। वही डा.रिजवान के ससुर और तीनों बच्चों के खिलाफ विदेशी विषयक अधिनियम से संबंधित चार्जशीट दाखिल की गई है।दाखिल चार्जशीट में इरफान सोलंकी व पार्षद मन्नू रहमान पर बांग्लादेशी रिजवान के भारतीय मूल के प्रपत्रों को सत्यापित करने का दोषी माना है।
11 दिसंबर को हुई थी गिरफ्तारी
कानपुर पुलिस ने 11 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के कुरला निवासी रिजवान को उसकी पत्नी हिना, सुर खालिद, बेटी रुखसाना और दो नाबालिग बेटों को आर्यनगर के इंपीरियल अपार्टमेंट से गिरफ्तारी पर पुलिस ने दावा किया था कि विधायक इरफान सोलंकी ने लेटर हेड में लिखकर प्रमाण पत्र दिया था।
पुलिस ने उसके पास से फर्जी आधार कार्ड, बांग्लादेश और भारत का पासपोर्ट,फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, विदेशी और भारतीय करेंसी, नशीली दवाइयां समेत सपा विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मन्नू रहमान के सत्यापित चार निवास प्रमाणपत्र बरामद किए थे। सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, षड़यंत्र रचने, विदेशी विषयक अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।
विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिक को पनाह देने और प्रपत्र सत्यापित करने के साक्ष्य जांच के दौरान मिले हैं। इरफान और पार्षद मन्नू रहमान को आरोपी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है।