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राजस्थान में वोटिंग के दिन कांग्रेस प्रत्याशी से मारपीट मामले में 19 साल बाद आया बड़ा फैसला

Congress candidate assault case : आरोपी पुलिसकर्मी मनोज सिंह वर्तमान में बूंदी जिले में सीआई हैं तथा शिवदयाल हिण्डौन सिटी यातायात पुलिस में हेड कांस्टेबल है।

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Congress candidate assault case : करौली। राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशी से मारपीट मामले में 19 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापसिंह ने हिण्डौन सिटी में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी और पोलिंग एजेंट से मारपीट के मामले में दो पुलिसकर्मियों को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पुलिसकर्मी मनोज सिंह वर्तमान में बूंदी जिले में सीआई हैं तथा शिवदयाल हिण्डौन सिटी यातायात पुलिस में हेड कांस्टेबल है।

अधिवक्ता केके पुरी ने बताया कि प्रकरण के अनुसार वर्ष 2005 में 17 अगस्त को हिण्डौन सिटी में स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मतदान हो रहा था। वार्ड 27 के कांग्रेस प्रत्याशी भगवान सहाय शर्मा अपने गृह वार्ड 4 में मतदान करने गए थे। जहां उनका भतीजा जीतेंद्र पोलिंग एजेंट के रूप में मतदान केन्द्र पर था।

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दोपहर 2.30 बजे मतदान केंद्र पर तैनात उपनिरीक्षक मनोज सिंह व कांस्टेबल शिवदयाल सहित उनके साथी फर्जी मतदाताओं को प्रोत्साहित कर रहे थे। विरोध करने मनोजसिंह व शिवदयाल ने कांग्रेस प्रत्याशी भगवान सहाय शर्मा से लाठियों से मारपीट कर दी।

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बचाने आने पर पोलिंग एजेंट भतीजे जीतेंद्र से भी मारपीट कर दी। करीब डेढ़ दशक से अधिक समय तक न्यायालय में विचारणार्थ रहे प्रकरण में सुनवाई के दौरान 5 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।