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साब! ये है संवैधानिक नियम, नीट परीक्षा में मिले आरक्षण

locationकरौलीPublished: Aug 04, 2021 12:10:43 pm

Submitted by:

Anil dattatrey

Saab! This is the constitutional rule, reservation in NEET examनीट परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण से वंचित रखने पर जताया विरोध-राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

साब! ये है संवैधानिक नियम, नीट परीक्षा में मिले आरक्षण

साब! ये है संवैधानिक नियम, नीट परीक्षा में मिले आरक्षण


हिण्डौनसिटी. मेडिकल में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा में ओबीसी वर्ग को आरक्षण से वंचित रखने के विरोध में मंगलवार को भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपा।

मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि संविधान में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के बावजूद नीट परीक्षा में ओबीसी वर्ग के युवाओं को आरक्षण से वंचित रखा गया है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार ओबीसी 52 प्रतिशत हैं, जिन्हें क्रीमीलेयर लगाकर 27 प्रतिशत प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण के रूप में सेफगार्ड दिया गया है। जबकि पूरा 52 प्रतिशत दिया जाना चाहिए, फिर भी दिए गए 27 प्रतिशत में भी क्रीमीलेयर लगाया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 340 की मूल भावना के विरुद्ध है।
युवाओं ने बताया कि 12 सितंबर 2021 को मेडिकल प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा में ओबीसी को सेन्ट्रल कोटे की 15 प्रतिशत राज्य मेडिकल की सीटों में आरक्षण को शून्य कर दिया गया है, जो कि ओबीसी के साथ धोखा है। ज्ञापन के जरिए मोर्चा के पदाधिकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर तीन चरण में देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

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