
जिला पंचायत सदस्य के वाहन चालक पर दर्ज हुई एफआइआर, भेजा गया जेल
कटनी. जिला पंचायत सदस्य माला मौसी की कार में प्रतिबंधित कफ सीरप मिलने के मामले में अंतत: रात दो बजे रीठी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ धारा 8, 21, 22 एनडीपीएस एक्ट, 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रीठी थाना प्रभारी पूजा मिश्रा ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बडग़ांव चौराहा में जिला पंचायत सदस्य माला मौसी की कार में नशीली दवाओं की तस्करी की जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वाहन क्रमांक एमपी 20 सीए 7829 की जांच की। जांच के दौरान कार में चालक इमाम खान (20) निवासी सिंघैया मोहल्ला रीठी के पास से कोडीस्टार कफ सीरप की 20 शीशी मिलीं। जिन्हें जब्त करते हुए वाहन थाना में ले जाकर खड़ा कराया।
नशे में हो रहा प्रतिबंधित दृव्य का उपयोग
जानकारी के अनुसार कोडी स्टार सीरप में कोडीन फास्फेड प्रतिबंधित दृव्य पाया जाता है, इसका सेवन गैर कानूनी है। बावजूद इसके रीठी क्षेत्र में लोग नशे के लिए कर रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी प्रतिबंधित सीरप दमोह से लाना बता रहा है, लेकिन किससे लेकर आया है यह जानकारी नहीं दी है।
वर्जन
जिला पंचायत सदस्य की कार में 20 शीशी सरप मिली थीं, जिनको जब्त किया गया है। उक्त कार जिला पंचायत सदस्य माला मौसी की बताई गई थी। जांच में पता चला कि उक्त कार दूसरे व्यक्ति के नाम पर है। चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है।
पूजा मिश्रा, थाना प्रभारी रीठी।
Published on:
20 Feb 2023 07:44 pm
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