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मृतक बैगा के घर पहुंची भाजपा जांच समिति

वन विकास निगम के डिप्टी रेंजर की प्रताडऩा के चलते एक बैगा ने जान दे दी। मामले में पुलिस ने एफआईआर के बाद दोनों डिप्टी रेंजर को निलंबित कर दिया है। इसके बाद इस पर राजनीति शुरू हुई जो अब तक चल रही है।

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मृतक बैगा के घर पहुंची भाजपा जांच समिति

मृतक बैगा के घर पहुंची भाजपा जांच समिति

कवर्धा
पंडरिया ब्लाक के कुकदुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कमराखोल के एक बैगा ने १०-११ सितंबर को फ ांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले पर शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से इस पर सिसायत शुरू हो वह लगातार चल रही है। बैगा की मौत मामले की जांच के लिए भाजपा द्वारा एक समिति गठित की है।
इस समिति अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद नंदकुमार साय, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम, भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल सिंह और जिला स्थाई आमंत्रित सदस्य विदेशी राम धुर्वे पीडि़त बैगा परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। इनके साथ अन्य भाजपाई भी पहुंचे थे।
राज्य सरकार से अपनी मांग
भाजपा की जांच समिति मृतक बैगा के परिजनों से मिले और घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। मामले में उन्होंने राज्य सरकार को जमकर कोसा। आरोप लगाया कि घटना के १५ दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी थी। इसके अलावा अब तक परिवार को मुआवजा तक नहीं दिया जा सका है। नंदकुमार साय व शिवरतन शर्मा ने राज्य सरकार से मांग रखी कि परिजनों का एक करोड़ रुपए का मुआवजा राशि दिया जाए। साथ ही १० एकड़ भूमि और परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए।

यह रहा घटनाक्रम, पहुंचते रहे जनप्रतिनिधि
मृतक बैगा पर सागौन का पेड़ काटने का आरोप था। वन विकास निगम के कर्मचारियों पर उक्त बैगा से ५० हजार रुपए घूस मांगने का भी आरोप लगा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि वन विकास निगम के दो डिप्टी रेंजर की प्रताडऩा से तंग आकर ही बुधराम ने आत्महत्या की। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सबसे पहले सांसद संतोष पाण्डेय वहां पहुंचे और उन्होंने मुद्दे को उठाया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री अकबर पहुंचे और कार्रवाई शुरु हुई।
आरोपी गिरफ्तार और निलंबित
मृतक बुधवार बैगा की मृत्यु के संबंध में वन विकास निगम कवर्धा परियोजना मंडल कवर्धा में पदस्थ सहायक परियोजना क्षेत्रपाल अनिल कुमार कुर्रे और प्रवीण सिंह परिहार के विरूद्ध को थाना कुकदुर में भारतीय दंड संहिता के तहत धारा ३०६, ३४ के प्रकरण पंजीबद्ध कर २६ सितंबर को गिरफ्तार किया गया।