
कोरबा। cg election 2023 : विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार सेे आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। कोरबा जिले में दूसरे फेस में चुनाव होगा। 17 नंवबर को मतदान और तीन दिसंबर को मतों की गणना होगी। इसके लिए अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर को होगा। नामांकन की प्रक्रिया भी इसके बाद शुरू होगी।
आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन विभाग ने जिले भर में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की गई। निगम ने इसके लिए अलग-अलग जोन में टीम गठित की गई थी। सभी टीमों ने दोपहर एक बजे के बाद होर्डिंग्स व अन्य चुनावी सामग्रियों को हटाना शुरु किया। कोरबा, कोसाबाड़ी, टी.पी.नगर, रविशंकर नगर, बालको, दर्री, सर्वमंगलानगर एवं बांकीमोंगरा जोन में कार्य दलों ने कार्यवाही करते हुए सैकडों की संख्या में सम्पत्ति विरूपण को हटाया गया। निर्वाचन संबंधी शिकायतों हेतु नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे शिकायत की जा सकेगी। शिकायतों हेतु दूरभाष नंबर 07759 - 224608 जारी किया गया है। विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू होने पर कलेक्टर सौरभ कुमार के द्वारा सप्ताह में प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टोरेट में आयोजित होने वाले जन चौपाल को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
जिले में धारा 144 लागू
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेगा।
उडऩदस्ता दल ने शुरू की वाहनों की जांच
जिले में उडऩदस्ता दल द्वारा वाहनों की जांच प्रारंभ कर दी गई है। विभिन्न सड़को पर टीम द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। शहर और जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में उडऩदस्ता टीम ने सघन जांच अभियान शुरु किया गया। वाहनों से ब्लेक फिल्म भी उतारे गए।
5 दिसंबर तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक
5 दिसंबर तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उ निर्वाचन प्रचार व अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।
शस्त्र लायसेंस निलंबित, सात दिन में करेंं जमा
शांति व्यवस्था कायम रखे जाने की दृष्टिकोण से जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों के अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य समाप्ति तक अर्थात 5 दिसंबर तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। सभी को सात दिवस के भीतर तत्काल अपने शस्त्र को निकटतम थाने में उक्त अवधि अर्थात विधान सभा निर्वाचन 2023 की समाप्ति तक के लिए तत्काल प्रभाव से जमा करने कहा गया है। नहीं करने पर कार्रवाई होगी।
कर्मियों की छुट्टी पर रोक
कलेक्टर ने अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाते हुए आदेश जारी किया है कि कोई भी जिला स्तरीय कर्मचारी बिना कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमति अवकाश पर नहीं जाएंगे। साथ ही मुख्यालय में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही करने पर कार्रवाई होगी। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
Published on:
10 Oct 2023 02:42 pm
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