scriptप्यार के चक्कर में दुल्हन को ससुराल में नहीं रखने दिया कदम, कर दी थी चाकू गोदकर निर्मम हत्या | Bride Murder in One Sided Love Issue | Patrika News

प्यार के चक्कर में दुल्हन को ससुराल में नहीं रखने दिया कदम, कर दी थी चाकू गोदकर निर्मम हत्या

locationकोटाPublished: Dec 07, 2017 07:40:33 pm

Submitted by:

abhishek jain

कोटा. साढ़े तीन साल पहले एक तरफा प्रेम में पागल युवक द्वारा शादी के पहले ही दिन दुल्हन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी जिसे अदालत ने सजा सुनाई।

Murder
कोटा .

महावीर नगर थाना क्षेत्र में करीब साढ़े तीन साल पहले एक तरफा प्रेम में पागल युवक द्वारा शादी के पहले ही दिन दुल्हन की चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोपित को एडीजे क्रम दो अदालत ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा व 1 लाख 1 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
बारां जिले के बराना हाल रंगबाड़ी निवासी भारत सिंह ने 1 मई 2014 को महावीर नगर तृतीय निवासी उप निरीक्षक भंवर लाल यादव की पुत्र वधु नेहा यादव की उसके ससुराल में कदम रखने से पहले ही पड़ौसी के मकान में चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने खुद के भी चाकू मार लिया था। जिससे वह भी गम्भीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने बताया था कि भारत सिंह आरकेपुरम् बॉम्बे योजना निवासी नेहा से एक तरफा प्रेम करता था। नेहा की 1 मई को ही मानपुरा में दीपू यादव से सामूहिक विवाद सम्मेलन में शादी हुई थी।
भंवरलाल यादव ने एक मई 2014 को पुलिस को रिपोर्ट दी थी। जिसमें कहा था कि उनके पुत्र दीपू की उसी दिन सम्मेलन में शादी हुई थी। शादी के बाद बेटा व बहू को घर के पास ही एक मकान में ठहराया था। दोनों कमरे में बैठे हुए थे। उसी समय भारत सिंह कमरे में आया। उसने पहले दीपू से मारपीट की। इसके बाद नेहा के हद्रय पर चाकू से वार किया। इसके बाद उसने खुद के भी चाकू मार लिए। दोनों घायलों को परिजन तलवंडी स्थित निजी अस्पताल लेकर गए। जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने नेहा को तो मृत घोषित कर दिया था। जबकि भारत को उपचार के लिए भर्ती किया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
अपर लोक अभियोजक हरीश शर्मा ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 24 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे। मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपित को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। अदालत ने सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर आरोपित भारत सिंह को उम्र कैद की सजा व 1 लाख 1 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो