scriptगारंटी अवधि में टूटे फोन का क्लेम नहीं देना बीमा कंपनी को पड़ा भारी | consumer court ordered to give claim for phone insurance | Patrika News
कोटा

गारंटी अवधि में टूटे फोन का क्लेम नहीं देना बीमा कंपनी को पड़ा भारी

कोर्ट ने बीमित मोबाइल का खर्चा देने के आदेश
 

कोटाJan 18, 2020 / 10:43 pm

Rajesh Tripathi

phone.jpg
कोटा. जिला उपभोक्ता प्रतितोष मंच ने बीमित मोबाइल के टूटने पर इसका खर्चा और ब्याज के भुगतान के आदेश दिए हैं। प्रार्थी अंता निवासी नाजिद खान ने बताया कि उसने मोबाइल का बीमा करवाया था, जो गारंटी अवधि में टूट गया, लेकिन कंपनी क्लेम नहीं दे रही। मामले में मंच ने बीमा कंपनी को 10173 रुपए खर्च, ब्याज व परिवाद व्यय के रूप में 35 सौ रुपए देने के आदेश दिए।
42 साल पहले 23 की उम्र में पिता बने सरपंच, अब बेटे ने भी दोहराया इतिहास

ऑन लाइन मार्केट के खिलाफ जनरल मर्चेट एसोसिएशन छेड़ेगी आन्दोलन

कोटा. कोटा व्यापार महासंघ एवं जनरल मर्चेट एसोसिएशन की बैठक शनिवार को जीएमए प्लाजा में आयोजित की गई।
अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया ऑन लाइन मार्केट के चलते जनरल मर्चेन्ट का 50 प्रतिशत व्यापार खत्म हो चुका है। इसके चलते खुदरा व छोटे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महासंघ अध्यक्ष क्रांति जैन ने कहा कि जनरल मर्चेंट ही नहीं मोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स, फर्नीचर, रेडीमेड, ज्वैलरी, कॉस्टमेटिक व मेडिकल जैसी कई वस्तुओं पर ऑन लाइन मार्केट ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। महासचिव अशोक माहेश्वरी ने कहा कि यह बड़ी समस्या है जो छोटे व खुदरा व्यापारियों को समाप्त करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में कोई हल नहीं निकाला तो एसोसिएशन जो भी आन्दोलन चलाएगी महासंघ पूर्ण सहयोग करेगा।

Home / Kota / गारंटी अवधि में टूटे फोन का क्लेम नहीं देना बीमा कंपनी को पड़ा भारी

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो