13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महिला के नाम से फेक आईडी बनाकर किए आपत्तिजनक पोस्ट, आरोपी गिरफ्तार

आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज  

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Deepak Sharma

Oct 27, 2018

कोटा. जवाहर नगर पुलिस ने एक महिला की फेक आईडी बनाकर उस पर आपत्तिजनक पोस्ट करने केमामले में गुरुवार रात आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।पुलिस ने बताया कि दानबाड़ी निवासी एक महिला ने उसके पति के साथ थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया कि रामपुरा के विजयवाड़ा निवासी पदम जैन द्वारा उसके नाम से सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाई।

125 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा..

आरोपी इस आईडी को उसके ही नाम से संचालित कर रहा है। जिस पर काफी सारे लोग फ्रेंड हैं। इस आईडी पर वह लगातार आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहा है। इससे वह काफी तनाव में है तथा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो रही है। 1 जून 2018 को आरोपी ने उसकी सोशल साइट से फोटो लेकर उसकी आईडी पर डाल ली। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। पुलिस ने गुरुवार रात आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

Read More : 26 लाख हड़पने के मामले में आरोपी को 5 साल का कारावास
कोटा. एसीजेएम-3 न्यायालय ने शुक्रवार को विद्युत बिलों की 26 लाख रुपए की राशि हड़पने के मामले में एक आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस ने बताया कि पेंशनर्स हितकारी सहकारी समिति लिमिटेड कोटा के सचिव मनमोहन गुप्ता ने 19 मार्च 2011 को विज्ञान नगर थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था। इसमें उन्होंने बताया कि 11 जुलाई 2007 को कोटा के उपखंड अधिकारी द्वितीय के सहायक अभियंता द्वितीय विज्ञान नगर में विद्युत बिलों की राशि संग्रहण कर बैंक में जमा करवाने के लिए झालावाड़ निवासी हाल मुकाम केशवपुरा ओमप्रकाश गौतम को अधिकृत किया था। उसने विज्ञान नगर के उपभोक्ताओं के विद्युत बिल के 26 लाख रुपए संग्रहित कर बैंक में जमा नहीं करवाकर स्वयं के काम लेकर राशि का गबन कर लिया।

सरकार ने घर उजाड जो मुआवजा दि‍या, ठगों ने उससे की ऑनलाइन शॉपिंग, लगाई डेढ लाख की चपत

इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में न्यायालय ने 17 गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी ओमप्रकाश को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।