
Live Update : होम आइसोलेशन की पालना नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई
कोटा. सरकार ने कोरोना वायरस से लोगों की जीवन रक्षा के लिए कुछ आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी सरकारी एवं अद्र्ध सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगमों एवं मंडलों में 31 मार्च तक शट डाउन के निर्देश दिए हैं। सरकार ने प्रदेश में सभी स्कूलों एवं कॉलेज विद्यार्थियों की समस्त परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित करने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार के निर्देश हैं कि इस बीमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है कि लोग घर पर ही रहें। जिन व्यक्तियों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं, अगर वे होम आइसोलेशन के निर्देशों की पालना नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 में कार्रवाई की जाएगी।
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महामारी से बचाव के लिए इटली से सबक लेते हुए सभी माकूल इंतजाम तत्परता के साथ सुनिश्चित किए गए हैं। जिला कलक्टर ओम कसेरा ने बताया कि वायरस के फैलाव के लिए अगले दो सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, ऐसे में इस बीमारी से जीतने के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े इन विभागों में नहीं होगा शट डाउन
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, ऊर्जा, सभी विद्युत निगम, जलदाय, स्वायत्त शासन, नगरीय निकाय, गृह एवं पुलिस, कारागार, गृह रक्षा एवं एफएसएल, वित्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, पंचायतीराज, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कार्मिक, परिवहन मय रोडवेज एवं अन्य शहरी बस निगम, जयपुर मेट्रो, सामान्य प्रशासन, स्टेट मोटर गैराज, विधि तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में शट डाउन नहीं होगा। शेष विभागों में 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थिति देंगे तथा 50 प्रतिशत घर से कार्य करेंगे। कार्मिक घर से ऑनलाइन कार्य भी कर सकेंगे।
अवकाश नहीं, मुख्यालय भी नहीं छोड़ सकेंगे कार्मिक
सरकार ने स्पष्ट किया है कि शट डाउन का मतलब अवकाश नहीं है। कार्मिकों को आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा। केवल चिकित्सा कारणों एवं पारिवारिक आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर किसी प्रकार के अवकाश एवं मुख्यालय छोडऩे की अनुमति इस अवधि के दौरान नहीं होगी। जिला स्तर पर जिला कलक्टर कार्यालय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों पर भी यह लागू नहीं होगा। जिला स्तरीय अधिकारी अपने कार्यालय में रोटेशन के आधार पर न्यूनतम कर्मियों की उपस्थिति तय करेंगे, जो 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
स्पा, क्लब, बार बंद रहेंगे
सरकार के आदेश के अनुसार आगामी आदेश तक प्रदेश में स्पा, क्लब, बार आदि को बंद कर दिया जाएगा। श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी निजी फैक्ट्रियों को कार्यस्थल पर स्वच्छता एवं कोरोना से बचाव के आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के लिए पाबंद करें। साथ ही उन्हें यह भी एडवाइजरी जारी की जाए कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा तथा सवैतनिक अवकाश दिया जाए।
मनरेगा श्रमिकों को कार्यस्थल पर नहीं बुलाएं, मानदेय का भुगतान होगा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा श्रमिकों को 31 मार्च तक कार्यस्थल पर आने से रोक दिया जाए। इस अवधि में उनके द्वारा रोजगार मांगने पर नियमानुसार मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
Published on:
20 Mar 2020 01:45 am

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