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कोटा . कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में करीब 8 माह पहले घर पर पत्नी की चाकू से गला रैतकर हत्या करने के आरोपित पति को अदालत ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा व 7 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
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चम्बल कॉलोनी सकतपुरा निवासी पन्नालाल बैरवा ने 11 अगस्त 2017 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया था कि वे तीन भाई हैं। सबसे बड़े किशोरी लाल बैरवा मकान में ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। जबकि वह नीचे रहता है। दोपहर में उसकी भाभी राजकुमारी के चिल्लाने की आवाज आई। वह उसकी पत्नी, मौसमी और पुत्र सुनील ऊपर गए तो वहां उसके भाई किशोरीलाल भाभी राजकुमारी के गले पर चाकू से वार कर भाग रहे थे। वे तत्काल भाभी को ऑटो में डालकर एमबीएस अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित पति को तलाश किया। 20 अगस्त को पुलिस ने वृन्दावन में एक आश्रम से आरोपित किशोरीलाल बैरवा को गिरफ्तार किया। उसाकी निशानदेही पर उसके घर से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। आरोपित रिटायर्ड कैटल गार्ड है।
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13 गवाहों के बयान करवाए दर्ज
लोक अभियोजक हरीश शर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में चली। अभियोजन पक्ष की ओर से फरियादी समेत 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। सुनवाई के दौरान फरियादी समेत सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए। फरियादी ने बयान में बताया कि भाभी सब्जी काट रही थी। अचानक चक्कर आने से चाकू पर गिरने से उसके गले में चोट लगी। जबकि उसके भाई किशोरीलाल तो तीन-चार दिन से वृन्दावन गए हुए थे।
पुलिस ने लिखे कागजों पर ही उससे हस्ताक्षर करवाए थे। मृतका के बेटे की गवाही में आई यह बात सामने आई कि जिस समय वह स्कूल गया उस समय उसके माता-पिता घर पर ही थे। इसे आधार बनाकर पैरवी की गई। महिला की मौत गले में चाकू लगने से होने व महिला के पति के उस समय घर पर होने से परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर अदालत ने किशोरीाल बैरवा को हत्या का दोषी माना।
Published on:
7 Apr 2018, 1:28 PM IST
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