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चार माह तक देहशोषण करने के आरोपित को मिली ये सजा

कोटा. गुमानपुरा थाना क्षेत्र से एक विवाहिता का अपहरण कर 4 माह तक दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने गुरुवार को दस साल कठोर कैद की सजा सुनाई।

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कोटा. गुमानपुरा थाना क्षेत्र से एक विवाहिता का अपहरण कर 4 माह तक दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने गुरुवार को दस साल कठोर कैद की सजा सुनाई।

छावनी निवासी एक महिला ने 20 दिसम्बर 2013 को गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि उसकी पुत्री 15 दिसम्बर को ससुराल से पीहर आई थी।

वह 18 दिसम्बर को दोपहर में घर से दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की।

करीब 4 माह बाद पुलिस ने महिला को पूना से दस्तयाब किया। अदालत में दिए बयान में महिला ने बताया कि कनवास के सावनभादो निवासी लोकेश कुमार उसका अपहरण कर पूना ले गया था।

वहां 4 माह तक किराए के मकान में रखकर उसका देहशोषण किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर 12 मई 2014 को गिरफ्तार किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक नित्येन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि महिला उत्पीड़न क्रम एक अदालत के न्यायाधीश जमीर अहमद सैयद ने आरोपित लोकेश को दस साल कठोर कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

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