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लखीमपुर खीरी हिंसा: 8 और आरोपियों को जमानत, शर्तें आशीष मिश्रा वाली ही रहेंगी

लखीमपुर खीरी हिंसा; 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में आठ लोग मारे गए थे। जिसमें आशीष मिश्रा सहित 12 और के खिलाफ आरोप तय थे।

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8 Accused get Bail in Lakhimpur Kheri Farmer Murder Case

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 और आरोपियों को जमानत दी

लखीमपुर खीरी हिंसा में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ और आरोपियों को जमानत दे दी है। अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा सहित मामले के सभी 13 आरोपी जमानत पर बाहर आ गए हैं।


जमानत की अंतरिम सुनवाई 8 मार्च को
न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली डेट 20 मार्च निर्धारित की है। अंतरिम जमानत पाने वालों में अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी, शेखर भारती, आशीष पांडे, रिंकू राणा और सुमित जायसवाल शामिल हैं। बेंच ने सभी आरोपियों पर वही शर्तें लगाईं हैं, जो आशीष मिश्रा को जमानत देने के आदेश में थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें जेल से रिहा होने के एक हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान आशीष उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहेंगे।

आदेश में कहा गया था कि आशीष मिश्रा, उनके परिवार या समर्थक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो अंतरिम जमानत रद्द हो जाएगी।

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